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इंदौर

अगर घरवाली के अलावा बाहर वाली को रखा है, तो उसे भी देना होगा भरण पोषण – इंदौर के फैमिली कोर्ट ने सुनाया फैंसला, अपनी गर्लफ्रेंड से छुपाया था पत्नी का राज़, कोर्ट ने दिया फैंसला

 

बाईट – पीड़िता

बाईट – कृष्णकुमार कुनहरे एडवोकेट

सोशल मीडिया पर अपनी पत्नियों की जानकारी छिपाकर दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर पत्नी जैसे सम्बद्ध बनाने पर न्यालय ने सुनाया फैसला अपनी पत्नी की जानकारी छिपाकर नई युवति को पत्नी के रूप को अन्यत्र साथ रखा तो देना होगा भरण पोषण।

इंदौर – युवक ने अपनी पूर्व की पत्नी को मृत बताते हुए सोशल मीडिया फेस पर पीड़िता से दोस्ती कर पीड़िता को शोषण कर उसके अपने फार्म हाउस पर पत्नी के रूप में रखा बाद में पीड़िता को युवक की पहली पत्नी के जिंदा होने की जानकारी मिलने पर पीड़िता को समाज के सामने अपनाने और साथ रखने से माना कर दिया जिस पर बाहरवाली ने दूसरी पत्नी के रूप में भरण पोषण के केस में फेमिली कोर्ट ने ऐतिसाहिक फैसला सुनाया है पीड़िता के वकील कृष्णकुमार कुनहरे ने बताया कि फेमेली कोर्ट ने पीड़िता को भरण पोषण राशि दिलाते हुए युवक के आचरण पर अपने 11 पेज के आदेश में वरिष्ठ न्यायालयो की नजीरों के का हवाला देते हुए व्यक्त किया कि पति-पत्नी के रूप में निवास भरण पोषण के मामले में पर्याप्त विवाह का कठोर प्रमाण एवं आवश्यक अनुष्ठान प्रमाणित ना होना घातक नही है साथ ही अगर पति ने अगर पूर्व पत्नी की जानकारी छुपाते हुए दुसरा विवाह किया है तब ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी को भी भरण पोषण पाने का अधिकार रहेगा,क्योकि पति को स्वयं के गलत कृत्य का लाभ उठाने की अनुमति कानून नही देता है कोर्ट ने युवक के सारी दलीलों, तर्कों को खारिज कर युवक के दुर्भावनापूर्ण आचरण पर तल्ख टिपण्णी करते हुए आदेश पारित किया है

 

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