इंदौर में नाबालिग भांजी का वीडियो बनाकर उसका शोषण करने वाली मामी दोषी
इंदौर में नाबालिग भांजी का वीडियो बनाकर उसका शोषण करने वाली मामी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को सज़ा सुनाई। विशेष जज सविता सिंह कि कोर्ट ने आरोपी कीर्ति पंवार पति शिव शंकर निवासी परदेसी पुरा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को अदा किए जाने के आदेश दिए गए।जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि मूल रूप से अन्यत्र शहर में रहने वाली नाबालिग युवती पढ़ने के लिए इंदौर में अपनी मौसी के यहां आई थी। यहीं पर उसकी मामी आरोपी कीर्ति भी रहती है, जिसके यहां उसका आना-जाना था। उसकी मामी के यहां कई लड़कों का आना जाना था।यह बात उसने अपने मामा को बताने कहीं तो जून 2016 में एक दिन मामी ने उसे अपने घर बुलाया और इस दौरान वहां मौजूद बंटी नमक युवक ने मौका पाकर उसके साथ अश्लील हरकत की जिसका वीडियो मामी ने बना लिया और उसे वायरल करने के नाम पर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगी।बाद में पीड़िता ने बाणगंगा थाने पर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने आरोपी मामी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया जबकि आरोपी बंटी फरार है। अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी संजय मीणा द्वारा पैरवी की गई।