एडीजी श्री आरके मिश्रा के पिता का मामला मानव अधिकार आयोग ने डीजीपी को 05 अप्रैल 2019 के पहले अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिये
मंगलवार, 26 मार्च 2019 एडीजी श्री आरके मिश्रा के पिता के मामले में आज 26 मार्च को पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल से एक पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। पत्र मे पुलिस मुख्यालय द्वारा उपसंचालक अभियोजन विभाग भोपाल से इस मामले में विधिक राय लेने का उल्लेख किया गया है। उपसंचालक अभियोजन ने यह मामला माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही अगली कार्यवाही करना विधिसम्मत बताया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा इसी विधिक राय के आधार पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर निर्णय लेने के उपरान्त ही कोई कार्यवाही करना उचित बताकर आयोग से इस आशय का अनुरोध किया गया है। आयोग के रजिस्ट्रार (ला) श्री जेपी राव ने यह जानकारी देते हुए आगे बताया कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार आयोग की किसी भी कार्यवाही पर कोई अन्तरिम स्थगन आदेश या अन्य कोई आदेश पारित नही किया गया है, अतः पुलिस मुख्यालय भोपाल का ऊपरलिखित अनुरोध उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी क्रम में चूंकि आयोग द्वारा मामला अनिश्चित काल के लिये लंबित नहीं रखा जा सकता है, अतः आयोग ने पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश को आयोग के आदेश दिनांक 11 मार्च 19 का पालन प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र या दिनांक 05 अप्रैल 19 के पहले आयोग कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं। आयोग में इस मामले की सुनवाई अब 05 अप्रैल 2019 को होगी। समाचार प्रकाशनार्थ।