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Madhya Pradeshइंदौर

किराए का दबाव बना रहे मकान मालिक को कलेक्टर दिया नोटिस, बोले लॉक डाउन में कोई भी मकानमालिक अपने किरदार पर दबाव नहीं बना सकता, दो दिन में कलेक्टर के सामने पेश होने के आदेश अन्यथा गिरफ्तारी

डॉ सौरभ माथुर

इंदौर। आज इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने एक मामले में अपने किरायेदारों से किराया मांगने का दबाव बना रहे एक मकान मालिक को नोटिस देकर 2 दिन में अपने समक्ष पेश होने को कहा है अन्यथा धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

असल में पूरा मामला इंदौर के हॉस्टल संचालक से जुड़ा हुआ है जिसमें संचालक अपने यहां रह रहे छात्र-छत्राओं से अप्रैल माह से लेकर अभी तक का किराया मांगने का दबाव लगातार बना रहा है अथवा जो कॉशन मनी छात्र-छात्राओं में जमा कराई है वह भी लौटाने के लिए आनाकानी कर रहा है, इतना ही नहीं उक्त मकान मालिक छात्र छात्राओं से एक बांड भरने का भी दबाव डाल रहा है, जब उसकी शिकायत कलेक्टर महोदय के पास पहुंची तो उन्होंने बिना वक्त जाया किए सख्ती दिखाते हुए तुरंत मकान मालिक को एक नोटिस जारी किया जिसमें साफ तौर से लिखा गया की कलेक्टर के पूर्व में दिए गए आदेशों की अवहेलना हुई है जिस आदेश में  लॉक डाउन के समय में किसी भी मकान मालिक को किराएदार से किराया मांगने का दबाव नहीं बनाना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसमें गिरफ्तारी भी संभव है  ।

मकान मालिक को 2 दिनों में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी सफाई देनी होगी अन्यथा धारा 188 के तहत उस पर कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर द्वारा दिए गए इस आदेश ने उन सभी किरायेदारों को एक राहत की सास दी है जो लॉक डाउन के कठिन समय में आर्थिक परिस्थितियां खराब होने के कारण अपने मकान मालिक का दबाव लगातार झेल रहे हैं अतः उन सभी किरायेदारों को प्रशासन की मदद लेने की हिम्मत आएगी, कलेक्टर का यह आदेश बाकी देश के सभी जिलों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा।

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