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इंदौर

घोर कलयुग :सौतेले बाप व चाचा नें नाबालिग मासूम बहनों को बनाया हवस का शिकार जबकि सगी माँ दे रही थी साथ : सौतेला पिता व माँ को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सौतेले पिता, पिता के छोटे भाई व माँ के विरुद्ध बलात्कार व पोस्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।

इंदौर – दिनांक 23 अगस्त 2019,15 वर्षीया पीड़िता द्वारा अपने मोसा के साथ थाना रिपोर्ट कि, कि वह सागर में अपने नाना नानी के साथ बचपन से रहती थी, उसकी माता व पिता भिंड में साथ साथ रहते थे। 01 साल पहले उसकी मां राधिका पति भीकाराम उपाध्याय उसके 9 वर्षीय भाई व 13 वर्षीय बहन को लेकर नानी के पास सागर आई थी, तथा नानी को बताई की पति मारपीट करते हैं इस कारण बच्चे को लेकर आई हूं। उसके बाद उसकी माता नानी के यहां 01 महीने रही, तथा वापस गांव जाने का बोलकर मनीष पिता राजेश शर्मा निवासी खनेता थाना सिविल लाइन मुरैना के साथ इंदौर आ गई थी, तथा मनीष के साथ इंदौर में राजीव नगर खजराना में रह रही थी। उसकी माता राधिका 28 अप्रैल 2019 को सागर आई थी, तथा उसी दिन से उसे नानी के घर से लेकर इंदौर आ गई थी। उसकी माता ने बताया कि उसने मनीष शर्मा से कोर्ट में शादी कर ली है।

दिनांक 1 मई 2019 को रात 10:00 बजे उसकी माता राधिका बोली की उसके खातिर मनीष शर्मा के साथ एक बार गलत काम करले पीड़िता ने मना किया तो उसकी माता राधिका ने उसे डराया धमकाया, जिससे वह डर गई। जिसके बाद मनीष शर्मा ने उसकी माता के सामने उसके साथ गलत काम किया, तथा उसकी माँ देखती रही। फिर वह उसके साथ लगातार गलत काम करता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी माता ने मनीष शर्मा से बोला बहुत उससे प्यार करती है, तथा वह उसकी बेटी से प्यार करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो मनीष ने उसके छोटे भाई नीरज पिता रामजीलाल निवासी लोहारी का पूरा थाना देवगढ़ मुरैना को बुला लिया। नीरज ने उसकी माता के सामने उसके साथ 8 मई 2019 को गलत काम किया फिर नीरज तीन-चार दिन रुका और उसके साथ गलत काम करता रहा। उसने सौतेले पिता मनीष को छोटी बहन के साथ भी गलत काम करते देखा था, सोतेला पिता उसकी माता उसे हमेशा डराते धमकाते थे, तथा जान से मारने की धमकी देते थे। पीड़िता की छुट्टी खत्म होने पर वह नानी के घर सागर चले गई, जहां उसने घटना अपनी मासी निवासी सागर को बताई जो आज मौसा को लेकर रिपोर्ट की।

आरोपी 1-मनीष पिता राजेश शर्मा निवासी बाबा की बाग खजराना इंदौर 2-राधिका पति भीकाराम उपाध्याय निवासी बाबा की बाग खजराना इंदौर व 3-नीरज पिता रामजीलाल पंडित निवासी लोहारी का पूरा थाना देवगढ़ जिला मुरैना के विरुद्ध धारा 376(2)(n),376-D, 506,34 भादवी व 5L/6 पोस्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना प्रकरण में पीड़िता के सौतेले पिता मनीष शर्मा व माँ राधिका उपाध्याय को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अन्य आरोपी नीरज पंडित की तलाश की जा रही हैं।

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी खजराना प्रीतम सिंह ठाकुर, उपनिरीक्षक आर बी वट्टी व आरक्षण पंकज यादव की सराहनीय भूमिका रही।

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