चरस तस्कर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में, 2.5 लाख की चरस बरामद, हत्या का आरोपी भी है तस्कर
★ अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले 02 आरोपी क्राईम ब्रांच, इन्दौर के हत्थे चढ़े।
★ आरोपियों से लाखों रूपये कीमत की चरस हुई बरामद।
★ तस्करी में प्रयुक्त दो पहिया वाहन भी बरामद।
★ मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय से ही खरीदा था दो पहिया वाहन।
★ आरोपीगण इन्दौर, धार, उज्जैन, देवास व आस-पास के अन्य जिलों में करते थे नशीले पदार्थ चरस की सप्लाय।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मति रूचिवर्धन मिश्र इन्दौर (शहर) व्दारा शहर में अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी, तस्करी तथा खपत करने वाले आरोपियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश गोस्वामी के निर्देशन में क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि सराफा थाना क्षेत्र में वाघमारे बगीचे के आसपास 02 व्यक्ति बिना नम्बर की एच एफ डीलक्स मोटर साईकिल से नशीला पदार्थ चरस बेचने के लिये ग्राहक का इन्तजार कर रहे है।
उपरोक्त प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना-सराफा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए, मुखबिर के बताये अनुसार सराफा क्षेत्र से छानबीन कर, दो व्यक्तियों को बिना नम्बर दो पहिया वाहन एच एफ डीलक्स पर घूमते हुए पकड़ा, जिनसे पुलिस टीम द्वारा सन्देह के आधार पर पूछताछ की गई पूछताछ में उन्होंने अपने नाम 01. इमरान उर्फ मोंटी कुरैशी पिता इकबाल कुरैशी उम्र-22 साल निवासी 129 शामलात रोड चंद्रशेखर आजाद मार्ग जिला-देवास व 02. अरशद उर्फ आशु पिता आजम खान उम्र-25 साल निवासी 36/2 फायर ब्रिगेड के पास मोती तबेला, जिला-इन्दौर का होना बताये।
उपरोक्त दोनों आरोपियों की पुलिस टीम द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी की सूचना पर, मौके पर ही संदेह के आधार पर विधिवत तलाशी ली गयी जिसमे तलाशी के दौरान इमरान उर्फ मोंटी कुरैशी पिता इकबाल कुरैशी नामक युवक के कब्जे से 90 ग्राम चरस एवं अरशद उर्फ आशु के कब्जे से 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद हुई जिसकी कीमत करीबन 02 लाख रुपये है।
आरोपियों के कब्जे से बरामद दो पहिया भी पुलिस ने घटना में प्रयुक्त होने से जप्त किया है जिसका नम्बर प्लेट के बिना वह चरस की तस्करी के लिए उपयोग करते थे।
कुल मश्रुका कीमती करीबन 2,65,000/- रूपये (दो लाख पैंसठ हजार रूपये) का बरामद कर आरोपियों का कृत्य धारा-8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय पाए जाने से आरोपी इमरान उर्फ मोंटी कुरैशी पिता इकबाल कुरैशी व अरशद उर्फ आशु के विरूद्ध थाना-सराफा बाजार में अपराध क्रमांक-53/2019 धारा-8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
आरोपियों ने पूछताछ पर बताया कि वे लोग मादक पदार्थ इन्दौर, धार, उज्जैन, देवास तथा अन्य आसपास के जिलों में लगभग 2-3 साल से कर रहे है। उक्त दोनों आरोपी स्वयं भी नशा के आदी है, और थोक तथा फुटकर क्रेताओं को भी नशीले मादक पदार्थ चरस की सप्लाय के करते थे।
दोनो आरोपीगण कहाँ से चरस खरीद कर लाते थे तथा किन-किन जगहों पर पूर्व में सप्लाय किया है, इस संबंध मे पुलिस रिमांड लेकर विस्तृत पूछताछ की जायेगी।
आरोपी अरशद 7बी तक पढ़ा है तथा मोंटी नामक साथी आरोपी से चरस खरीद कर पुड़िया बनाकर लोगो को बेचता था आरोपी। आरोपी मोन्टी कुरेशी पर पूर्व में भी धारा 302 भादवि एवं आर्म्स एक्ट के अपराध जिला देवास के थानों में पंजीकृत हो चुके है। मोंटी मुख्य आरोपी है जोकि अरशद के माध्यम से चरस इंदौर में खपा रहा था जिनको क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना मिलने पर धरदबोचा।