जैसलमेर 17 जून। सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्वावस्था,विधवा तथा विषेष योग्य जनों के पेंषन आवेदन ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन भरे जा रहे है।
जैसलमेर 17 जून। हिम्मतसिंह कविया सहायक निदेषक ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्वावस्था ,विधवा व विषेष योग्य जनों के आवेदन ई- मित्र पर भरे जाने की सुविधा है। उन्होने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन की प्रक्रिया अब और सरल हो गई है आवेदक को पृथक से आय प्रमाण पत्र लिये जाने की अनिवार्यता को समाप्त कर केवल बायोमैट्रिक आधार पर आवेदन मेंं समाहित घोषणा को ही आय प्रमाणन में मान्य कर दिया गया है।
कविया ने बताया कि जिला कलक्टर नमित मेहता ने योजना की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए पेंषन स्वीकृति अधिकारियों एवं जांचकर्ता अध्किरियो को निर्देष दिये कि आप इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें ताकि जरूरतमद व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर सके । उन्होने बताया कि वृद्वावस्था पेंषन के अन्तर्गत पुरूष आवेदक की आयु 58 वर्ष या इससे अधिक तथा महिला की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा उसके परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं उसके परिवार में पति/ या पत्नी या उसका पुत्र सरकारी सेवा में अथवा पेंषनर नहीं होना चाहिए। उन्होने बताया कि विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा परिवार की वार्षिक आय 48 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसका पुत्र सरकारी सेवा में अथवा पेंषनर नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार विषेष योग्य जन के मामले में विषेष योग्य जन के पास 40 प्रतिषत विकलांता का विकलांग प्रमाण पत्र तथा उसके परिवार की वार्षिक आय षहरी क्षेत्र में 48 हजार तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसके परिवार पति/ या पत्नी या उसका पुत्र सरकारी सेवा में अथवा पेंषनर नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने हेतु ई- मित्र पर आवेदक को भामषाह कार्ड, आधार कार्ड, बैक खाता पास बुक , परिचय पत्र , राषन कार्ड , विकलांग प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज के साथ स्वयं को उपस्थित होना होगा । उन्होने बताया कि आवेदक द्वारा ई-मित्र पर आवेदन करने पर पेषंन आवेदन जांच कर्ता अधिकारी के पास जाता है इस हेतु षहरी क्षेत्र हेतु नगर परिषद या नगर पालिका इसके जांच अधिकारी है इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन जांच हेतु संबंधित तहसीलदार के पास जाते है तत्पष्चात उनके द्वारा इसकी जांच कर ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को तथा षहरी क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड अधिकारी को स्वीकृति के लिये अग्रेषित किये जाते है उनके द्वारा अपने स्तर से इसकी स्वीकृति जारी कर भुगतान हेतु कोषाधिकारी को भिजवाये जाते है। वृद्वावस्था पेंषन की राषि 75 वर्ष से कम आयु के पेंषनर को 750 तथा 75 से अधिक आयु के पेंषनर को 1000 रूपये प्रति माह प्रदान की जाती है। इस प्रकार विधवा परित्यक्ता एवं तलाकषुदा पेंषन को 60 वर्ष से कम आयु के पेंषनर को 500 तथा 60 से अधिक तथा 75 वर्ष से कम आयु के पेंषनर को 1000 रूपये तथा 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंषनर को 1500 रूपये प्रति माह की दर से प्रदान की जाती है। सभी प्रकार के विषेष योग्य जन को 750 रूपये प्रतिमाह की दर से पेंषन दिये जाने का प्रावधान है।