दहेज के लिए परेशान करने वाला पति निकला समलैंगिक : अपने मेल पार्टनर के साथ इंस्टा पर फोटो लगा पत्नी को करता जलिल, भरण पोषण का कोर्ट आदेश भी नही माना तो कोर्ट ने दिए वारंट के आदेश, लसूडिया पुलिस ने भी दर्ज किया अश्लीलता फैलाने का मामला
इंदौर- आधुनिक होते भारत में लगातार देखने में आ रहा है कि विदेशी संस्कृति हावी होती हुई नजर आ रही है, ऐसा ही मामला मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में देखने को मिला है जहां पीड़िता ने बताया कि वो एक ड्रेस डिजायनर है ओर उसकी शादी दीपक गुप्ता नामक युवक से 2015 में हुई थी , शादी के छह माह बाद से ही पति दीपक अपनी पत्नी को अय्याशी करने के लिए दहेज की मांग करता था जिस पर पीड़ित पत्नी द्वारा अपने पति दीपक गुप्ता पर जिला न्यालय में दहेज प्रताड़ना का केस दायर किया गया था जिसमे जिला न्यालय ने दहेज प्रताड़ना का फैसला पीड़िता के पक्ष में देकर आरोपी पति को पीड़िता को भरण पोषण देने का आदेश दिया था।
कोर्ट के भरण पोषण के आदेश के बाद आरोपी पति द्वारा पत्नी को अपने समलैंगिक फोटो सोशल मीडिया पर डालकर प्रताड़ित किया जा रहा था जिस पर लसूड़िया पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज किया था।
कोर्ट के आदेश के बाउजूद आरोपी गे पति लगातार पत्नी को भरण पोषण की राशि नही देकर लगातार अपने व अन्य युवक के साथ अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे थे जिसपर इंदौर जिला न्यालय ने संज्ञान लेते हुए आरोपी समलैंगिक पति के खिलाफ वारंट जारी किया है।
पीड़िता पत्नी ने सोशल मीडिया पर अपने पति द्वारा अश्लीलता फैलाने की शिकायत प्रदेश के गृह मन्त्री नरोत्तम मिश्रा व प्रयर्टन संस्क्रति मन्त्री उषा ठाकुर से भी की है जिसमे ऐसे लोंगो के लिए सख्त कानून बनाने की माग की गई है ।
पीड़िता के वकील कृष्ण कुमार कुनहरे की माने तो समलैंगिक पति अपने अन्य दोस्तो के साथ अय्याशी करने के लिए पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था जिसकी शिकायत उसने जब न्यालय में की तो उसने उसे प्रताड़ित करने के लिए सोशल मीडिया पर अपने दोस्त के साथ अश्लील फोटो डाले और पत्नी को भरण पोषण देने में आना कानी करने लगा जिसपर जिला कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आरोपी बैंक कर्मी पति दीपक गुप्ता व उसके एक दोस्त के खिलाफ वारंट जारी किया है, लसूड़िया पुलिस भी सोशल मीडिया पर अय्याशी फैलाने को लेकर आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है.
बाईट – कृष्णकुमार कुनहरे , अधिवक्ता