रुची वर्धन मिश्र, एसएसपी इंदौर
इन्दौर – दिनांक 04 अगस्त 2019- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री वरूण कपूर इंदौर जोन इंदौर द्वारा, अवैध मनी लाण्डरिंग (Illegal Money Laundering) के बारे में आसूचना संकलित कर, कार्यवाही करने हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र द्वारा फर्जी तथा नकली नोटों के अलावा पुराने अवैध हो चुकी भारतीय मुद्रा की करेंसी का विनिमय करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था इसी अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीमों को योजनाबद्ध तरीके से इस दिशा में वैधानिक कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों के संबंध में आसूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने हेतु मुखबिर सक्रिय किये गये तद्उपरांत मुखबिर तंत्र के माध्यम से क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोटबंदी के बाद अवैध घोषित किये भारतीय मुद्रा के पुराने नोटों को ”स्कूल बैग” में लेकर, नये तथा वैध करेंसी के नोट प्राप्त करने हेतु थाना एम0जी0 रोड जिला- इन्दौर क्षेत्रांतर्गत घूम रहे हैं।
प्राप्त सूचना पर थाना- एम0जी0 रोड पुलिस के साथ क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा क्षेत्र में सघन छानबीन कर बाबा होटल के पास से 06 संदेहियों को पकड़ा जिनके पास स्कूल बैग की संदेह के आधार पर तलाशी लेने पर उसमें से एक-एक हजार तथा पांच पांच सौ रूपये के पुराने नोट भारी संखया में बरामद हुये। बरामद नोटों का परीक्षण करने पर वह जाली ना होकर, असल पुराने नोट पाये गये जो कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद से भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक के अनुसार किसी भी प्रकार के विनिमय हेतु अवैध भारतीय मुद्रा करार दी गई थी। 03 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी बड़ी संखया में पुराने नोट आरोपियों के कब्जे से बरामद होने पर पुलिस टीम द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया तथा पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने अपने नाम 01. मो0 असलम पिता वाहिद अली उम्र 25 वर्ष निवासी LIG 228 नयापली ब्रीड कालोनी डी0आर0 कॉलेज के पास, खोरदा भुवनेश्वर, 02. दिलीप पिता पूर्णचंद्रा जना जाति क्षत्रिय उम्र 31 वर्ष निवासी घोड़ी ग्राम गोपीनाथपुर थाना लिंगराज भुवनेश्वर, 03. विशाल सिंह पिता मुन्नासिंह परिहार उम्र 33 वर्ष निवासी तोमर बिल्डिंग, गलाकोटा थाना थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.), 04. संजय कुशवाह पिता बाबूसिंह कुशवाह उम्र 33 वर्ष निवासी गुड़ी-गुड़ा का नाका चौरसिया कालोनी कम्पू ग्वालियर (म.प्र.), 05. राजीव कुमार पाण्डा पिता नारायण पाण्डा जाति ब्राह्मण उम्र 25 वर्ष निवासी ईश्वरपुर, पोस्ट मुहागा थाना वासुदेवपुर जिला-भद्रक (उड़ीसा) 06. दिव्यारामा पिता गौरामा चरण ब्योवरा उम्र 27 वर्ष निवासी पोस्ट पोरखी, रहमा कुरजन जिला जगतसिंहपुर (उड़ीसा) का होना बताया। पकड़े गये आरोपियों के कब्जे से 1000 रूपये के कुल 8715 नोट (87 लाख 15 हजार) व 500 रूपये के कुल 2800 नोट ( राशि 14 लाख) बरामद हुये, जिसकी कुल राशि 01 करोड़ 01 लाख 15 हजार रूपये है।
आरोपी मो0 असलम पिता वाहिद अली ने पूछताछ में बताया कि वह कक्षा 9 वीं तक पढ़ा है तथा KOREAN MADE मोबाईल बेचने का काम करता है। आरोपी मो0 असलम ने उड़ीसा के व्यापारियों से 87 लाख रूपये इस बाबत प्राप्त किये थे कि वह पुराने नोटों को बदलवाकर नये नोट दिला देगा जिसके लिये वह मोटी कमीशन राशि प्राप्त करने वाला था।
आरोपी दिलीप पिता पूर्णचंद्रा जना ने पूछताछ में बताया कि उसने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया है और वह वोडाफोन कम्पनी में टावर मेन्टनेंस का काम करता है। आरोपी दिलीप ने बताया कि उसने साथी मो0 असलम के साथ 500 व 1000 रूपये के पुराने नोट एकत्रित किये थे जोकि, बदलने के लिये विभिन्न शहरों में घूम रहे थे। आरोपी विशाल सिंह पिता मुन्नासिंह कक्षा 10 वी तक पढा है व टेलीकॉम कम्पनी में काम करता है। आरोपी विशाल रूपये बदलवाने के लिये पहले पटना गया था इसके बाद रूपये लेकर रूपये बदलवाने के लिये इन्दौर आया था। आरोपी संजय पिता बाबूसिंह कक्षा 12 तक पढा है और वह मोबाईल टावर कम्पनी में काम करता है। आरोपी राजीव पिता नारायण पांडा इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्यूनिकेशन का कोर्स किया हुआ है। आरोपी दिव्यारामा ब्योवरा बी-टेक तक इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्यूनिकेशन विषय से पढा है।
आरोपीगणों का कृत्य धारा – THE SPECIFIED NOTE CESSATION OF LIABILITES ACT 2017 की धारा-5/7, धारा-379 भा0द0वि0, व 41 (1-2), 102 जा.फौ. का पाया जाने से उक्त आरोपीगणों के विरुध्द थाना-एम.जी. रोड मे अपराध क्रमांक-326/19 धारा 379 भा0द0वि0 धारा-5/7 THE SPECIFIED NOTE CESSATION OF LIABILITES ACT 2017 की व 102 जा.फौ. का पंजीबध्द किया गया है।
आरोपीगणों किन व्यापारियों से पुराने नोटों का पैसा लिया है तथा किसके माध्यम से कहां से नोट बदलने वाले थे इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है इस संबंध मे अन्य लोगो के नाम सामने आने पर उनके विरुध्द भी उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।