बसहुचर्चित गुलटू हत्याकांड में पार्षद शंकर यादव रिहा, अन्य 6 को उम्रकैद
इंदौर के 10 वर्ष पुराने बहुचर्चित गुल्टू हत्या कांड में शनिवार को फैसला आया कोर्ट ने 8 आरोपियों में से तत्कालीन निगम सभापति एवं वर्तमान पार्षद शंकर यादव के साथ पप्पू वर्मा को दोषमुक्त कर अन्य 6 आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।
वीओ शनिवार को कोर्ट परिसर में सभी आरोपियों के साथ उनके परिजन कोर्ट में मौजूद थे लगभग 10 वर्ष तक इस प्रकरण की सुनवाई हुई एवं अभियोजन की और 27 गवाह प्रस्तुत किये गए कोर्ट ने सभी गवाहों के साथ तथ्यो पर विचार करते हुए हत्या के आरोप में दीपक यादव राजू यादव महेंद्र सोलंकी राजेंद्र सोलंकी नवीन महाजन नीलेश मालवीय को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
अभिजीत सिंह राठौर अपर लोक अभियोजक
वीओ घटना 27 अगस्त 2009 की है इस घटना में नगर निगम के तत्कालीन सभापति एवं मौजूदा पार्षद शंकर यादव भी आरोपी थे जिन्हे कोर्ट ने बरी कर दिया है। वही इस फैसला में अपने मृतक बेटे को न्याय दिलाने के कुछ दिन पूर्व ही मृतक की माँ और फरियादी बसंती बाई का देहांत हो गया था।
गुल्टू हत्या कांड में आया फैसला
कोर्ट ने सुनाया 10 साल बाद सुनाया फैसला
हत्या के मामले में 8 में से 6 दोषी करार
पार्षद शंकर यादव समेत 1 अन्य को किया बरी