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महिला ने पति पर लगाए संगीन आरोप : मेरा पति संबंध नहीं बनाता, जासूसी करने पर पता चला की रोज़ शाम को पति लड़कियों की तरह श्रृंगार करता है, कोर्ट में दिए सबूत, कोर्ट ने पति को तीस हज़ार रुपए महीना पत्नी को देने के दिए आदेश

Indore – इंदौर में एक महिला ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कोर्ट के समक्ष याचिका लगाई है ,महिला ने अपने पति पर महिलाओं की तरह सजने के आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका लगाई है और कुछ सबूत भी कोर्ट के समक्ष पेश किए हैं , कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी को तीस हजार रुपये प्रति माह हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की शादी 29 अप्रैल 2018 को 32 साल के इंजीनियर दिलेश्वर से हुई थी शादी के बाद दिलेश्वर पत्नी को पुणे में ले गया तो वही पूरा परिवार भी पुणे शिफ्ट हो गया, पुणे में लगातार दिलेश्वर ,सास, ननंद पीड़िता पर तानाकशी करते रहे, इसके बाद पीड़िता ने इंदौर आ कर पूरे मामले की शिकायत महिला थाने पर कर दी और उसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति सास और ननद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल पहुंचा दिया , वहीं पीड़िता ने इस दौरान पुलिस को बताया कि पति शादी के बाद से हमेशा दूर दूर रहता था और शादी के बाद कभी भी उसने रिलेशन नहीं बनाए , जब भी रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है तो वह अलग कमरे में जाकर सो जाता था अतः इस दौरान पीड़िता को पति पर शंका हुई और वह पति पर लगातार नजर बनाए रखने लगी, इसी दौरान पीड़िता को यह जानकारी लगी कि पति शाम होते ही महिलाओं की तरह श्रंगार करने लगता है जिस तरह से महिलाएं माथे पर हैयर बैंड बिंदिया कान में बाली पहनने के साथ होठों पर लिपस्टिक लगाकर सजती सँवरती है उसी तरह से पीड़िता का पति भी इस तरह की हरकत करता था, जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की जाती थी और इसके बाद पति पीड़िता को पुणे से लाकर इंदौर में छोड़ गया और उसके बाद कभी वापस लेने नहीं आया इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को करने के साथ ही महिला एवं बाल विकास को भी की और पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए इस पूरे मामले में कोर्ट ने महिला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए पति को तीस हजार रुपये प्रतिमाह देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं , कोर्ट ने यह आदेश 5 मार्च 2021 से देने के संबंध में जारी किए गए हैं।

 

बाइट – कृष्णकुमार कुहरे, एडवोकेट

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