वर्ल्ड कप में लगा रहे थे सट्टा, क्राइम ब्रांच ने दबोचा
इन्दौर- 10 जून 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र इन्दौर द्वारा वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट मैचों के दौरान सट्टे की गतिविधियों पर निगरानी रखकर उन पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में क्राईम ब्राँच की टीमों को सट्टा संचालित करने वाले सक्रिय सटोरियों के संबंध में आसूचना संकलित कर उनकी धरपकड़ करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना-द्वारकापुरी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने घर में क्रिकेट के हार-जीत पर सट्टा लेने का काम करता है । सूचना पर से थाना-द्वारकापुरी पुलिस को लेकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये स्थान की पतारसी कर घेराबंदी कर 04 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड कर नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम 01. कमल उर्फ राजकमल पिता कनकमल जैन उम्र-40 वर्ष निवासी-797 द्वारकापुरी 60 फीट रोड इन्दौर, 02. हर्ष पिता मनोज चौहान उम्र- 19 वर्ष निवासी-554 द्वारकापुरी सी सेक्टर सहित अंकुश एवं पंकज के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
आरोपी कमल उर्फ राजकमल पिता कनकमल ने पूछताछ करने पर बताया कि उसने कक्षा 12 तक माहेश्वरी हा.से. स्कूल से पढाई की है व आर.टी.ओ. एजेंट के रूप में कार्य करता है। आरोपी राजकमल के पिता कनकमल के नाम पर मकान हैं एवं ग्राउंड फ्लोर के दोनों तरफ मां आशापुरा और शिवांगी ट्रेडर्स के नाम से दो दुकानें किराये पर दे रखी हैं। आरोपी के मां एवं पिता ग्राउंड फ्लोर पर निवास करते हैं तथा आरोपी राजकमल ऊपर सट्टा चलाता था एवं मकान के मेन गेट से ताला लगा देते थे।
आरोपी ने यह भी बताया कि वह रूपयों की लालच में स्वयं के निवास स्थल पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का सट्टा चलाता था आरोपी आई.पी.एल. लीग के समय से ही क्रिकेट का सट्टा चला रहा था दिनांक 09.06.2019 को जब भारत विरूद्ध आस्ट्रेलिया का मैंच चल रहा था तभी क्राईम ब्रांच की टीम व थाना द्वारकापुरी के साथ मिलकर संयूक्त कार्यवाही की गई।
उक्त आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 1,36,500/- रूपये (एक लाख छत्तीस हजार पांच सौ रूपये), 01 नग सोनी एल.ई.डी. टेलीवीजन 42 इंच, विडियोकोन सेट टाप बॉक्स, 01 नग एच.पी. कम्पनी का लेपटॉप व चार्जर, 01 नग केल्क्युलेटर, 09 मोबाईल, 01 नोटबुक (हिसाब-किताब की), व हिसाब किताब के अन्य दस्तावेज जप्त किये गये ।
उक्त आरोपियो के विरूद्ध थाना-द्वारकापुरी में अपराध क्रमांक-317/19 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1976 का पंजीबद्ध किया गया ।