सेबी ने इंदौर की ट्रेड बिज़ रिसर्च पर लगाया बैन, कहा जब तक पूरी सुनवाई ख़त्म न हो तब तक नहीं बेचे कोई भी सम्पत्ति, सारे बैंक खाते भी सीज़
इंदौर। सेबी ने आज इंदौर की ट्रेड बिज़ एडवाइजरी के नाम एक अंतरिम आर्डर पास किया जिसमें उसके डायरेक्टर संतोष सिंह परिहार को किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी मार्किट में ट्रेडिंग करने से मना किया है साथ ही जब तक कि पूरा फैंसला न आ जाए तब तक किसी भी चल अचल संपत्ति को बेचने से मना किया है अथवा बैंकों पर भी ट्रांसक्शन की मनाही को है।
42 पेज के आदेश में कंपनी द्वारा कई गड़बड़ियां उजागर की हैं जिसमे सेबी कब तकरीबन हर नियम को ताक पर रखने की बात कही है।
देखना येे होगा कि इंदौर की हज़ारों शिकायतों पर सिर्फ 4 पर कार्यवाही करके अपनी किरकिरी कराने वाली सेबी अब आगे कितनी जल्दी और कितने सख़्त फैंसले लेगी।
सेबी आदेश की लिंक :
SEBI | Interim Order in the matter of Tradebizz Research (Proprietor -Santosh Singh Parihar) – https://www.sebi.gov.in/enforcement/orders/aug-2019/interim-order-in-the-matter-of-tradebizz-research-proprietor-santosh-singh-parihar-_43988.html