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Madhya Pradesh

स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने और फेसबुक पर फर्जी आईडी बना बदनाम करने वाले को व्ही केअर फ़ॉर यु , इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

इंदौर शहर में बढ़ रहे महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र इंदौर (शहर) द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।

किशोरी छात्रा द्वारा वी केयर फॉर यू कार्यालय जिला इंदौर में लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें फरियादिया ने आरोप लेख किया था कि सोनू खराडी नामक युवक गत 01 साल लगातार स्कूल आते जाते में अश्लील इशारे करता है तथा अभद्र टिप्पणियां व फब्तियां कसकर परेशान कर रहा है। फरियादिया किशोरी छात्रा ने बताया कि आरोपी सोनू खराडी उसका पड़ोसी है जिसने किशोरी छात्रा के फोटो का उपयोग कर सोशल मीडिया फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई है जिससे वह फरियादिया के परिचितों को फेसबुक पर जोड़ कर अशलील मैसेज कर परेशान करता है। फरियादिया ने उल्लेख किया कि इस प्रकार की अभद्र तथा अशलील टिप्पणियों को सुन सुनकर वह वह मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हो चुकी है तथा आरोपी को मना करने के बाद भी वह उसकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है जिससे फरियादिया घर से बाहर निकलने में तक संकोच करती है लेकिन स्कूल आते जाते वक्त आरोपी मौका पाकर फरियादिया का रास्ता रोककर उस पर अशलील फब्तियां कसता है।

मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुये व्ही केयर फॉर यू की टीम द्वारा संपूर्ण जांच के उपरांत अनावेदक सोनू खराड़ी पिता हजारीलाल खराड़ी को दोषी पाया बाद आरोपी की पतारसी की गई जिसको पकड़कर थाना बढ़गौंदा पुलिस के सुपुर्द किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना बढ़गौंदा में अपराध क्रमांक 143/19 धारा 354 (क) 354 (घ) 509 भादवि व धारा 12, बालकों के लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबध्द् किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आरोपी सोनू खराडी पिता हजारीलाल खराडी उम्र 19 साल निवासी पाण्डु पानी महू बड़गोदा इंदौर का निवासी है जोकि दैनिक वेतनभोगी है तथा मिस्त्री का काम करता है कक्षा 9 वीं तक पढा है। आरोपी ने बताया कि वह किषोरी छात्रा को पंसद करता था तथा उससे बात करने के लिये रास्ते में रोककर छेड़खानी करता था।

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