हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार गिरोह के ड्राइवर की ज़मानत फिर खारिज, याचिका में घरवाले बोले ड्राइवर का कोई लेना देना ही नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में घर चलाना मुश्किल
इंदौर की जिला कोर्ट में हनी ट्रैप मामले के आरोपी की ओर से एक जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर अपन लोग अभियोजन की ओर से बात करने के बाद जिला कोर्ट ने उस याचिका को निरस्त कर दिया।
प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में से एक हनीट्रैप मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है , बता दे पुलिस ने हनीट्रैप मामले में कोर्ट के समक्ष चालान भी पेश कर दिया है और चालान पेश होने के बाद से ही लगातार आरोपी की ओर से कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
हनी ट्रैप मामले में पांच आरोपी महिला एक ड्राइवर भी बंद है , ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी की ओर से एक जमानत आवेदन इंदौर की जिला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया जमानत आवेदन में आरोपी ओमप्रकाश कोरी की ओर से कोर्ट के समक्ष यह निवेदन किया गया कि वह सिर्फ ड्राइवर है और उनका आरोपी महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है वही निगम अधिकारी हरभजन ने भी अपने बयानों में आरोपी ओमप्रकाश कोरी का कोई जिक्र नहीं किया है वहीं आरोपी को सामान्य परिवार से होने के नाते उसे जमानत का लाभ दिया जाए लेकिन अपर लोक अभियोजन की ओर से जमानत को लेकर कई तरह के तर्क दिए गए जिसको जिला कोर्ट ने मानते हुए आरोपी ओमप्रकाश कोरी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
ओम प्रकाश कोरी ने पहले भी दो बार जमानत के लिए कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी उस समय भी कोर्ट ने गंभीर अपराध को देखते हुए उसकी याचिकाओं को निरस्त कर दिया था
बाइट – अभिजीत सिंह राठौर , अपर लोक अभियोजन अधिकारी , जिला कोर्ट
पुलिस के द्वारा कोर्ट के समक्ष चालन प्रस्तुत करें किए जाने के बाद से लगातार हनीट्रैप मामले की आरोपी जमानत के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन गंभीर अपराध को देखते हुए हर बार उनका जमानत आवेदन कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है।