★ प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 03 आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। बस ट्रेवल्स के जरिये भोपाल से इन्दौर बुलवाते थे नशीले पदार्थ।
★ आरोपीगणों के कब्जे से 360 अल्प्राजोलम एवं 100 बोटल प्रतिबंधित सायरप डा रेड्डी बरामद।
★ प्रतिबंधित दवाईयां, नशा करने के लिये आपराधिक तत्वों को कई गुना दामों मे बेचते थे आरोपीगण।
★ आरोपीगण दवा सप्लाय के लिये करते थे ऑटो रिक्शा का प्रयोग, घटना मे प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद।
।★ आरोपीगण लम्बे समय से प्रतिबंधित दवाओं की कर रहे थे सप्लाय।
इंदौर-14 अप्रैल 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र व्दारा शहर में अवैध मादक पदार्थों जैसे- बी काम, एनआर एक्स, अल्प्राजोलम, नाईट्रावेट आदि प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी व खरीदी-ब्रिकी करने वाले आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ किये जाने हेतु इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देशन में क्राईम ब्रांच की टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिषा निर्देश दिये गये।
क्राईम ब्रांच की टीम को इस कडी मे कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि तीन लोग एक आटो क्रमाँक एमपी 09 आर 8105 मे गुटकेश्वर मंदिर के पास प्रतिबंधित नशीली दवाओं अल्प्राजोलम एवं डा रेड्डी सायरप अवैध रूप से बेचने के लिये से खडे होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना सदर बाजार पुलिस के साथ संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये मुताबिक सूचना के मौके पर घेराबंदी कर मुताबिक तीन व्यक्तियों को संदेह के आधार पर पकड़ा जिनसे नाम पता पूछने पर उन्होंनें अपने नाम (1) इमरान पिता कारी खान उम्र 36 साल निवासी म.नं. 122 शास्त्री कॉलोनी थाना सदर बाजार इन्दौर (2) इरफान पिता इकबाल उम्र 28 साल निवासी म.नं. 52 बंगला ग्रीन पार्क कालोनी चंदननगर इन्दौर एवं (3) अजहर पिता मेहमूद खान उम्र 24 साल निवासी गली नं 1 जूनारिसाला का होना बताया। उपरोक्त संदेहियों के ऑटो रिक्शा वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से 100 बोटल डा रेड्डी की सायरप तथा अल्प्राजोलम बीकाम टेबलेट 0.5 की कुल 360 टेबलेट बरामद हुईं। आरेापियों के कब्जे से बरामद डा रेड्डी की सायरप की प्रत्येक बोटल 100 एम एल की है जिसमे कोडिन फॉसफेट है उपरोक्त प्रतिबंधित दवाओं के संबंध में लायसेंस तलब करने पर आरेापपियों ने अवैध रूप से उपरोक्त दवाओं को व्यापार करना स्वीकार किया बाद आरोपियों का कृत्य धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट की परिधि में दण्डनीय पाये जाने से थाना सदर बाजार मे अपराध क्र 127/19 धारा 8/22स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया जाकर आरेापियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
आरोपी इमरान ने पूछताछ पर बताया की वह इन्दौर के सदर बाजार क्षेत्र का मूल निवासी है तथा कक्षा 10 वी तक पढा है । आरोपी ने पूछताछ पर बताया की वह विगत एक साल से अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवासयें बेचने का काम कर रहा है। आरोपीगण उपरोक्त दवाओं को 10 गुना तक की कीमत में आपराधिक तत्वों के लोगों को बेचते थें। आरोपी इमरान भोपाल से नशीली दवायें थोक मात्रा में बुलवाता था उसके कुछ बस ट्रेवल्स के कर्मचारियों से संपर्क होना ज्ञात हुये जिनके माध्यम से वह अवैघ नशीली दवायें बुलवाता था।
आरोपी इरफान ने बताया कि वह रेडीमेड कपड़े बनाने का काम करता है तथा कक्षा 8वीं तक पढ़ा है। आरोपी इरफान कृष्णापुरा पुल के पास दुकान लगाता है तथा गत 4-5 सालों से अवैध नशीली दवाओं के खरीदी बिक्री का कारोबार कर रहा है। आरेापी पूर्व में अपने अन्य साथियों के साथ दवाई खरीदी बिक्री का काम करता था किंतु विगत एक साल से आरेापी इरफान, आरेपी इमरान के साथ काम करने लगा था। आरेापी इरफान स्वयं भी नशा करने का आदी है।
आरोपी अजहर ने बताया कि वह ऑटो चलाता है तथा अवैध दवाओं की खरीदी बिक्री में आरोपी इमरान की मदद करता है। इमरान द्वारा भोपाल से बुलाये गये माल की डिलीवरी लेने के लिये भी आरोपी अजहर अपने ऑटो से जाता था।
आरोपीगण कहां कहां से माल लाते थे इस संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है, जिनसे उपरोक्त के संबंध में जानकारी ज्ञात होने पर बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।