अपने मैनेजर को कंपनी से निकलवाने के लिए samsung कंपनी के उच्चाधिकारी कंपनी की ही महिला से अवैध संबंध ने झूटी अफवाह फैला दी :व्ही केअर फ़ॉर यू की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा
इंदौर – सैमसंग कंपनी में पदस्थ सेल्स मैनेजर व महिलाकर्मी के मध्य अवैध संबंधों की अफवाह फैलाने वाला आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। आरोपी स्वयं भी सैमसंग कंपनी में उच्च पद पर है पदस्थ। आवेदक तथा महिलाकर्मी दोनों के नाम से फर्जी ईमेल आई डी बनाई थी आरेापी ने फर्जी ईमेल आई डी के जरिये कंपनी के कर्मियों को मैसेज कर ओवदक तथा महिलाकर्मी के चरित्र को कर रहा था बदनाम। आरोपी आवेदक को कंपनी से निष्कासित कराने के उद्देशय से कर रहा था बदनाम।ई मेल एनालिसिस के आधार पर पकड़ाया आरोपी आई टी एक्ट के तहत मुकदमा हुआ दर्ज।पूर्व में भी फेसबुक पर फर्जी आई डी बनाकर आवेदक तथा महिलाकर्मी के फोटो वायरल कर किया था बदनाम।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमति रूचिवर्धन मिश्र इन्दौर (शहर) व्दारा सोशल मीडिया के माध्यम से फ़र्ज़ी आई डी बनाकर लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल करने वाले अपराधियों के विरूद्ध उचित वैाानिक कार्यवाही कर सायबर अपराधों पर अंकुश पाने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देषों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश गोस्वामी के निर्देशन में क्राईम ब्रांच की टीम को सायबर अपराधों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच दोषी पाये गये अपराधियों की धरपकड़ कर उन पर कानूनी कार्यवाही कराये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।
इसी अनुक्रम में घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री आशुतोष कुलश्रेष्ठ पिता श्री दिनेष कुमार कुलश्रेष्ठ उम्र 41 साल निवासी रो हाउस टाउनशिप तलावली चांदा इंदौर द्वारा लिखित शिकायती आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत की गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम से जी मेल पर फर्जी ईमेल आई डी बनाकर जिस कंपनी में वह नौकरी करता है उस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदक के चरित्र के विषय में अभद्र टिप्पणी करते हुये ई मेल भेजे हैं जिससे आवेदक की कंपनी में प्रतिष्ठा धूमिल हुई है तथा वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। आवेदन ने आरोप पत्र में उल्लेख किया था कि अज्ञात व्यक्ति ने उसकी कंपनी में कार्यरत् सहकर्मी के साथ अवैध संबंध होना बताते हुये कंपनी के अधिकारियों/कर्मचरियों को ईमेल भेजकर उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है जिसकी खबर उसकी पत्नि को ज्ञात होने पर संदेह के आधार पर परिवार में दैनिक लड़ाई झगड़े होने से परिवार विच्छेद तक की नौबत आ चुकी थी।
अज्ञात अनावेदक ने इस प्रकार का समान कृत्य कंपनी में कार्यरत् महिलाकर्मी के साथ भी किया जिसने महिलाकर्मी के नाम का ईमेल आई डी बनाकर कंपनी के विभिन्न लोगों को उसके आशुतोष कुलश्रेष्ठ के साथ अवैध संबंध होना बताते हुये कंपनी के कर्मचारियों को भ्रमित करने के उद्देशय से ईमेल भेजे जिसमें निराधार तथा भ्रामक तथ्य इस प्रकार लिखे जिससे कंपनी आशुतोष तथा महिलाकर्मी के संबंधों को ध्यान में रखकर उन दोनों को कंपनी से निष्कासित कर दे। अज्ञात अनावेदक ने महिलाकर्मी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाते हुये ई मेल में लिखा कि वह ऐसा कंपनी में उच्च पद प्राप्त करने की चाह में कर रही है जोकि कंपनी के सेल्स मैनेजर को प्रेम जाल में फंसाकर व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना चाहती है।
प्राप्त शिकयत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने जांच के दौरान विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हुये यह ज्ञात हुआ कि आशुतोष तथा उसकी कंपनी में कार्यरत् महिलाकर्मी दोनों शादीशुदा हैं जोकि लम्बे समय से सैमसंग कंपनी में ही कार्य कर रहे हैं। तकनीकी जानकारी के आधार पर फर्जी ईमेल आई डी बनाने वाले अज्ञात व्यक्ति के संबंध में जानकारी ज्ञात करने पर यह विदित हुआ कि ईमेल आई डी बनाकर मैसेज भेजने वाला व्यक्ति आंनद अस्टेकर निवासी एम आर 4/114 महालक्ष्मी नगर इंदौर है जोकि उसी सैमसंग कंपनी में आवेदक तथा महिलाकर्मी के साथ नौकरी करता है।
महिलाकर्मी ने भी पुलिस को यह बताया कि पूर्व में भी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ कार्यरत आशुतोष कुलश्रेष्ठ एवं महिलाकर्मी के संबंध में फर्जी फेसबुक प्रोफाईल/आई डी बनाकर अशलील पोस्ट, मैसेज वायरल किये थे आशुतोष के नाम व फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक प्रोफाईल बनाई गयी थी एवं उक्त प्रोफाईल पर आशुतोष के साथ महिलाकर्मी के फोटो अपलोड कर उनके मध्य परस्पर अवैध संबंध होने की अफवाह फैलाई गई थी।
शिकायत जांच पर से आरोपी आनंद अस्टेकर निवासी एम आर 4/114 महालक्ष्मी नगर इंदौर के द्वारा धारा 419 भादवि 66, 66(सी), 66(डी) आईटी एक्ट के तहत घटित किया जाना पाये जाने से आरोपी आनंद अस्टेकर को पतारसी उपरांत क्राईम ब्रांच की टीम ने धरदबोचा जिसके विरूद्ध उल्लेखित धाराओं के अधीन थाना लसूड़िया में अपराध क्रमांक 568/19 पंजीब़द्ध किया गया है। आरोपी आंनद अस्टेकर भी इंदौर में सैमसंग कंपनी में गत 06 वर्ष से नौकरी कर रहा है।
आरोपी सेमसंग मोबाईल कंपनी में ब्रिलियंट कनविक्षन सेंटर इंदौर स्थित आफिस में पोस्ट मेनेजर के पद पर 60000 रू मासिक वेतन के रूप में काम करता है। आरोपी ने माखन लाल यूनवर्सिटी भोपाल से बी एस सी वर्ष 1997 बाद एम एस सी वर्ष 2003 मे माखनलाल यूनवर्सिटी भोपाल से की। वर्ष 2004 मे प्रयाग वी आई पी डिस्ट्रीब्यूटर इंटरप्रायजेज भोपाल मे अकाउंट मेनेजर के पद पर काम करने के उपरांत उसने रिलायंस टेलीकाम मे 02 साल तक नेटवर्क का काम किया। वर्ष 2008 मे भोपाल मे सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रानिक प्रायवेट लिमटेड मे सप्लाई सेल मे काम किया आरोपी ने सीनीयर एक्जीक्यूटिव के पद पर मुंबई में करीब चार साल तक रहा बाद इंदौर आकर करीब 6 साल से सेमसंग कंपनी मे काम कर रहा था।