Madhya Pradesh
आकाश विजयवर्गीय की ज़मानत ख़ारिज, 11 जुलाई तक जेल, उनके वकील बोले न्यायपालिका का आदेश संदेहास्पद
इंदौर। आज हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद न्यायालय ने बल्ले से हमला वाले विधायक आकाश विजयवर्गीय की ज़मानत निरस्त कर दी गयी जिसपर उनके वकील ने न्यायपालिका पर ही उंगली उठा दी।
न्यायाधीश ने चश्मदीदों, पीड़ित के बयान और मौजूदा साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विधायक आकाश विजयवर्गीय को आगामी 11 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा.प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. गौरव गर्ग ने आकाश की जमानत याचिका खारिज की और
शासकीय कार्य मे बाधा, बलवा सहित अन्य धाराओं में एमजी पुलिस ने आज दर्ज किया है प्रकरण।