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एम् आयी जी थाना क्षेत्र का सूचीबद्ध गुण्डा जिला बदर अवधि मे गिरफ्तार।

थाना एमआईजी जिला इंदौर दिनांकः14-05-2019
प्रेस नोट
थाना क्षेत्र का सूचीबद्ध गुण्डा जिला बदर अवधि मे गिरफ्तार

आगामी लोकसभा चुनाव को शान्ति पूर्ण रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से आदतन अपराधियो की गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतु आदतन बदमाशो पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर जिलाबदर कराने तथा जिलाबदर अवधी का उल्लघंन कर थाना क्षेत्र मे विचरण वाले बदमाशो पर धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारीगणो व्दारा निर्देशित किया गया है । इसी तारतम्य मे थाना प्रभारी एमआईजी इन्द्रेश त्रिपाठी व उनकी टीम व्दारा थाना क्षेत्र के सूचीबद्ध गुण्डा व जिला बदर कपिल पिता भंवरसिंह चौहान निवासी 180 छोटी खजरानी इन्दौर के खिलाफ थाना एमआईजी विभिन्न धाराओ मे अपराध – 1.41/12 धारा 363,366,342,376(2),506 भादवि 2.638/12 धारा 323,294,506,34 भादवि 3.274/13 धारा 452,323,294,506,34 भादवि 4.848/14 धारा 323,294,506,34 भादवि 5.28/15 धारा 294,506 भादवि 6.67/2015 धारा 323,294,506,34 भादवि 7.209/17 धारा 452,323,294,506,34 भादवि 8.151/18 धारा 34 (2) आब एक्ट के अपराध पंजीबद्ध है तथा उक्त आदतन अपराधी होने से आरोपी के अपराधो पर अंकुश लगाने व कानूनी व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 25.04.19 को माननीय जिला दन्डाधिकारी महोदय द्वारा जिलाबदर किया गया था (जिसका आदेश क्रमांक 234/री.ए./निष्कासन/2019 इन्दौर 25.04.19) 6 माह की कालावधी के लिये जिला इन्दौर व उसके आसपास लगे सीमावर्तीय क्षेत्र से बाहर जाने का आदेश पारित हुआ था जिसे दिनांक 28.04.19 को तामिल कराया गया। आदेश का तामीली के उपरान्त भी गुण्डा कपिल आज दिनांक 14.05.19 को थाना एमआईजी क्षेत्र के छोटी खजरानी नाले के पास होने की सूचना थाना एमआईजी पर मिली सूचना मिलने पर थाना एमआईजी की टीम बनाकर जिलाबदर कपिल को छोटी खजरानी नाले के पास से गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरुद्ध अपराध 320/19 धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनिय 1990 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया
भूमिका-
उक्त कार्यवाही मे उनि प्रदीप गलियो आर 1234 दीपक,आर 2251 सुभाष आर 1413 शिवकुमार आर संजय बारोड का सराहनीय योगदान रहा ।

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