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Madhya Pradesh

डॉन बनने की चाह ने पहुंचा दिया जेल, पूरे शहर में ‘टारगेट प्रैक्टिस’ करने वाला अंकित शर्मा क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में

अब पुलिस मामले को कोर्ट में पेश करते हुए ध्यान रखे कि कहीं सबूतों की कमी की वजह से ये गुंडा फिर शहर की सड़कों पर न घूमने लगे

▪ आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जारी की गई थी 30 हजार रूपये के नगद ईनाम की उद्‌घोषणा।

▪ आरोपी है आदतन अपराधी, पूर्व में भी पंजीबद्ध है लगभग डेढ़ दर्जन संगीन अपराध।

▪ आरोपी गैंग चलाकर करता था अवैध वसूली, व्यापारियों पर अवैध वसूली करने के उद्देश्य से की गई थी आरोपी द्वारा घटनाएं।

▪ पूर्व में भी हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है आरोपी।

इन्दौर- दिनांक 04 अप्रेल 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र द्वारा इंदौर शहर में लगातार गोलीबारी कर, सनसनी फैलाने वाले, हत्या के प्रयास के अपराध में, उद्‌घोषित फरार ईनामी आरोपी अंकित शर्मा को पकड़ने के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री अवधेद्गा कुमार गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सूरज कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच की टीम सहित इंदौर पुलिस की अन्य टीमों को सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे रहे फरार आरोपी अंकित शर्मा के संबंध में सूचना संकलित कर, उसे गिरफ्तार करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।

कुखयात बदमाश अंकित शर्मा, इंदौर शहर में फायर आर्म्स का उपयोग कर सिलसिलेवार गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दे रहा था जोकि लोगों को जान से मारने की नियत से गत सप्ताह में 03 बार गोली चला चुका था। उक्त बदमाश को पकड़ने के लिये क्राईम ब्रांच की टीम को निर्देशित किया गया था
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच की टीम ने बदमाश अंकित शर्मा की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया बाद क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि आरोपी अंकित शर्मा ग्राम थुलेट में छुपा हुआ है। सूचना पर थाना खुड़ैल को अवगत कराया गया तद्‌उपरांत संयुक्त कार्यवाही करते हुये ग्राम थुलेट पहुंचकर आरोपी अंकित शर्मा के घर पर दविद्गा दी जहां पर आरोपी अंकित शर्मा उपस्थित मिला बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया जाकर उसके घर पर गांजे की सूचना होने के आधार पर तलाद्गाी ली जिसमें तलाशी के दौरान तीन प्लास्टिक की बोरी में से अवैध पदार्थ का गांजा बरामद हुआ जिसकी कुल मात्रा 24 किलो 700 ग्राम पाई गईजिसकी व्यवसायिक कीमत करीब 07 लाख 50 हजार रूपये ऑकी गई है। आरोपी को मौके से अवैध गांजे सहित थाना खुड़ैल के अपराध क्रमांक 142/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।आरोपी अंकित शर्मा से की गई पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह अपने साथी दारानों के साथ मिलकर संग्ठित गिरोह चलाता है जोकि उनके साथ मिलकर अवैध रूप से गांजे की तस्करी भी करता था। आरोपी से ज्ञात जानकारी पर यह विदित हुआ कि वह इंदौर में गोलीबारी कर कई प्रकरणों में फरार चल रहा था अतः फरारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गांजा सप्लाय कर खर्चा चला रहा था।
आरोपी अंकित शर्मा कई अपराधिक प्रकरणों में भी इंदौर से फरार चल रहा था जिसके संबंध में विवरण इस प्रकार है कि : – आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथीदारान कृष्णा कटारे व मोहित भाट के साथ दिनांक 22.03.2019 को थाना जूनी इंदौर क्षेत्र में हरप्रीत सिंह मकन के घर जाकर विवाद किया था जिसमें कृष्णा कटारे व मोहित भाट ने चाकुओं से हरप्रीत सिंह मकन के उपर हमला किया था किंतु हमले में हरप्रीत सिंह, बच गया था जिसमें उसकी मॉ और बहिन ने हरप्रीत सिंह को घर के अंदर दरवाजालगाकर बंद कर बचा लिया था किंतु गालियां देते हुये अंकित शर्मा ने पिस्टल से हरप्रीत सिंह के घर पर गोली से फायर किया था तथा हरप्रीत सिंह के सामने आने पर उसे जान से मार देगें ऐसी धमकी देते हुये आरोपीगण भाग गये थे। आरोपी अंकित शर्मा के मित्रगण अस्सू तथा अरसलान, पंढरीनाथ क्षेत्र में वाहनों की खरीदी बिक्री का व्यापार करते हैं जिनसे हरप्रीत उर्फ हनी सरदार अवैध वसूली करता था वसूली ना देने पर हनी सरदार अंकित शर्मा के दोस्त अस्सू तथा अरसलान को मारने की धमकी देता था। इस बात से आहत होकर आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथियों के साथ हरप्रीत उर्फ हनी सरदार के घर जाकर उस पर गोली चलाई थी। उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में आरोपियों के विरूद्ध थाना जूनी इंदौर में अपराध क्रमांक 149/19 धारा 452, 336, 394, 506, 34 भादवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था जिसमें तीनों आरोपी घटना के बाद फरार हो गये थे, आरोपी अंकित शर्मा की उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तारी हो चुकी है शेष आरोपी मोहित भाट व कृष्णा कटारे वर्तमान में भी फरार चल रहे हैं।
दिनांक 25.03.2019 को आरोपी अंकित शर्मा ने अपनेसाथी जीवन भाट के साथ थाना चंदननगर क्षेत्र में राजा पेट्रोल पंप पर काम करने वाले अरविन्द्र उर्फ सुधीर नामक कर्मचारी पर गोली चलाई थी। आरोपी अंकित शर्मा के मित्र रोहित को रितेद्गा नामक युवक से उधारी के 15 हजार रू लेने थे जिसमें आरोपी अंकित शर्मा ने रितेद्गा को फोन कर धमकाया। रितेद्गा ने आरोपी अंकित शर्मा द्वारा धमकाये जाने की बात अपने सहकर्मियों से कही जोकि राजा पेट्रोल पंप पर काम करते थे। आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथी जीवन भाट के साथ राजा पेट्रोल पंप पर गोली चला दी ताकि रितेद्गा अथवा उसके सहकर्मी भय के कारण आरोपी अंकित शर्मा के मित्र रोहित के पैसे लौटा दे। इस घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना चंदननगर में अपराध क्रमांक 224/19 धारा 307, 34, 394 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
इसी दिन दिनांक 25.03.2019 को अपरान्ह्‌ के समय आरोपी अंकित शर्मा अपने साथीदारानों कृष्णा व मोहित के साथ प्री वेल्यू एण्ड कार” पटेल माटर्स के पास लसूड़िया में स्थित गैरेज पर पहुंचा था चॅूकि कार गैरेज में रविन्दर व हरप्रीत दोनों साझेदार हैं इस तथा 22.03.2019 को आरोपीगण हरप्रीत पर उसके घर जाकर गोली चला कर, विवाद कर चुकेथे जिसमें हरप्रीत द्वारा जूनी इंदौर में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसीलिये हरप्रीत का नुकसान करने की नियत से उन्होंनें उपरोक्त कार गैरेज में घुसकर, वहां के चौकीदार को चाकू दिखाकर डरा के वहां लोहे के सरिये से 08 कारों को तोड़ फोड़ दिया था। इस घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना लसूड़िया में अपराध क्र 350/19 धारा 294, 506, 427 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया था।
दिनांक 27.03.2019 को थाना चंदननगर में पुनः आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथी शुभम मिलानी के साथ राजा पेट्रोल पंप पर जाकर वहां के कर्मचारी महेश पिता मेवालाल यादव को जान से मारने की नियत से गोलीबारी की जिसमें कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और फायर किये गये कारतूस आफिस के कॉच से जाकर लगे। आरोपी अंकित शर्मा, ने अपने परिचित के एक मकान का सौदा अपने मित्र फारूख के माध्यम से कर, किसी अन्य व्यक्ति को बिकबाया था जिसमें फारूख से कमीद्गान की राद्गिा करीब 03 लाख 50 हजार रू अंकित शर्मा प्राप्त करना चाहता था लेकिन फारूख कमीद्गान की राद्गिा को अंकित शर्मा को देने में आनाकानी कर रहा था। चूॅकि अंकित शर्मा को जब यह ज्ञात हुआ कि फारूख का राजा पेट्रोल पंप पर उठनाबैठना है तो उसने राजा पेट्रोल पंप पर पहुंचकर वहां के कर्मचारी महेद्गा पिता मेवालाल यादव से फारूख के संबंध में पूछताछ की। पेट्रोल पंप कर्मचारी महेद्गा पिता मेवालाल यादव द्वारा फारूख के संबंध में अंकित शर्मा का उपयुक्त जानकारी मुहैया ना कराने की बात को लेकर उनके मध्य परस्पर विवाद हो गया जिसके चलते आरोपी अंकित शर्मा ने राजा पेट्रोल पंप पर गोलीबारी कर दी। उक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना चंदननगर में अपराध क्र 234/19 धारा 307, 294, 34 भादवि का प्रकरण कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया था।
इस प्रकार आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथीदारानों के साथ मिलकर इंदौर शहर में सिलसिलेवार गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी अंकित शर्मा एक कुखयात किस्म का आदतन अपराधी है जिस पर लूट, डकैती, आबकारी, आर्म्स, हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, सहित करीब डेढ़ दर्जन अपराध इंदौर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीबद्ध है। आरोपी अंकित की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आपराधिक श्रेणी की है जिसमें भाई व पिता सभी पर पूर्व में कई अपराध दर्ज हो चुके हैं। आरोपी अंकित का भाई अंकुर शर्मा वर्तमान में सेंट्रल जेल भोपाल मेंहत्या सहित डकैती के अपराध में दोषी पाये जाने से निरूद्ध होकर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आरोपी अंकित शर्मा स्वयं भी कई बार जेल जा चुका है जिसमें थाना जूनी इंदौर के प्रकरण क्र 201/08 धारा 398, 396 भादवि के प्रकरण में बैंक कैद्गिायर की हत्या कर डकैती के मामले मे 05 साज जेल में रह चुका है।
आरोपी कक्षा 10 वीं तक पढ़ा लिखा है जोकि प्रापर्टी डीलिंग के अलावा इण्टीरियर डिजायनिंग का कार्य करता था। आरोपी नद्गाा करने का भी आदी है जोकि प्रतिबंधित दवाओं, गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थों का सेवन कर नद्गो की लत की पूर्ति करता था। आरोपी अंकित शर्मा स्वयं भी अपने साथियों के साथ दहद्गात फैलाकर, गुण्डागर्दी तथा अवैध वसूली करता था। आरोपी वारदातें करने के बाद फरार हो गया था जोकि फरारी के दौरान इंदौर के आसपास के सीमावर्ती जिलों जैसे उज्जैन, देवास तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों जैसे देपालपुर, महू, बावलिया, खुड़ैल, आदि जगहों पर छपुकर फरारी काट रहा था। वपुअ (शहर) इंदौर द्वारा क्राईम ब्रांच सहित इंदौर पुलिस की सभी टीमों को इस संयुक्त कार्यवाही हेतु नगद ईनाम से पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।

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