Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Madhya Pradeshइंदौर

पुलिस आयुक्त इंदौर ने स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे अवैध व्यापार के खिलाफ जारी किए ऐतिहासिक आदेश, अब सभी को कराना होगा अपने यहां काम करने वाली स्टाफ का पुलिस सत्यापन

इंदौर – प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों पुलिस ने कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के बड़े अड्डे पर कार्रवाई की थी जिसमें बड़ी मात्रा में देह व्यापार में लिप्त विदेशी महिलाएं भी पुलिस की गिरफ्त में आई थी। इसके बाद इंदौर कमिश्नर ने नए आदेश जारी किये हैं जिसमे अब स्पा सेंटर ओर ब्यूटीपार्लर वालो को करना होगा वेरिफिकेशन.

अब पुलिस की इजाजत के बिना नही खुलेंगे स्पा सेंटर ओर ब्यूटी पार्लर,दरअसल पुलिस कमिश्नर हरि नारायणा चारी मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ की जानकारी थानों पर देना होगी।

कुछ दिनों पहले शहर के विजय नगर थाने में एक स्पा सेंटर छापे में थाईलेंड की युवतियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें मकान, दुकान किराए पर देने से पहले संबंधित थानों में जानकारी देने, पेइंग गेस्ट की सूचना अनिवार्य करने के साथ स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले स्टाफ की जानकारी भी आईडी प्रूफ के साथ थानों में देना होगी।

बाइट – हरिनारायणा चारी मिश्रा,पुलिस कमिश्नर,इन्दौर

फिलहाल कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर के इस आदेश के बाद देह व्यापार में लिप्त आरोपियों पर लगाम लगने की उम्मीद की जा रही है।

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker