मकानमालिक सावधान ! किरायेदार की सूचना नहीं दी तो एफआईआर, इंदौर के खजराना टीआई ने कायम किया मामला
खाज
दिनांक 28 मार्च 2019 की रात्रि में थाना क्षेत्र मे बबलू पिता हाफिज उम्र 34 साल निवासी न्यू हैदराबाद कॉलोनी खजराना इंदौर की हत्या की थी, जिसमे पुलिस ने मुख्य आरोपी इम्तियाज उर्फ मुन्ना पिता तस्लीम खान उम्र 29 साल व मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर प्रकरण का पर्दाफाश किया था। उक्त आरोपी इम्तियाज पूर्व में नरवल में निवास करता था तथा विगत दो-ढाई महीने से *मकान मालिक अब्दुल रजाक पिता हसन खां निवासी 34, सिकंदराबाद कॉलोनी खजराना इंदौर* के निवास में किराए से निवासरत था। मकान मालिक से आरोपी के किराए से रहने संबंधित जानकारी थाने पर जमा करने जानकारी लेने पर बताया कि उसके द्वारा किरायेदारी जानकारी नही दी गई है।
इस हेतु कलेक्टर इंदौर द्वारा पूर्व में ही 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है । इसके अंतर्गत अपने घरेलू किरायेदारों और नौकरों और होटल में ठहरने वालों की जानकारी ना देने पर इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जा सकता है।
उक्त पर से अपने किराएदार की जानकारी में लापरवाही और समय पर पुलिस को सूचना नही देने पर मकान मालिक अब्दुल रजाक के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई कर आरोपी मकान मालिक को हिरासत में लिया गया है। जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई है।
अन्य सभी नागरिकों को भी सलाह दी जाती है, कि वह अपने यंहा रहने वाले नौकरों, किरायेदारों को पहले स्वयं सत्यापित करले, की उनका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है और उनकी पूरी जानकारी जैसे नाम, पूरा पता मोबाइल नंबर, व्यवसाय, कौन-कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं कहां काम करते हैं ? क्या काम करते हैं ? और जहां के रहने वाले हैं वहां से उनका सत्यापन अथवा उनकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और पुलिस को सूचित करें।