मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत नगर पालिक निगम इंदौर ने बेरोजगारों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है शहरी क्षेत्र के पंजीकृत बेरोजगारों को मिलेगा 4 हजार रूपये प्रतिमाह स्टायपेंड
- शहरी क्षेत्र के पंजीकृत बेरोजगारों को मिलेगा 4 हजार रूपये प्रतिमाह स्टायपेंड
- 1240 बेरोजगारों ने अभी तक कराया पंजीयन
इंदौर 14 फरवरी 2019
मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत नगर पालिक निगम इंदौर ने बेरोजगारों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बेरोजगार नगर पालिक निगम के जोनल ऑफिस में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। योजना का लेकर राज्य शासन के नगरीय विकास विभाग के नगरीय निकाय को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके तहत बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अभी तक इंदौर नगर पालिक निगम में 1240 बेरोजगारों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराया है। जोनल अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे बेरोजगारों के पंजीयन का काम व्यवस्थित रूप से करें। योजना के तहत निगम को ऐसे बेरोजगारों को रोजगार देगा।
इन बेरोजगारों से राजस्व वसूली और सर्वे आदि का काम कराया जायेगा। 100 दिन तक रोज आठ घंटे काम लिया जायेगा। उन्हें 4 घंटे प्रशिक्षण और 4 घंटे फील्ड में काम करना होगा। राज्य शासन ने इस योजना के लिए नगर विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया हैं। आवेदक मध्यप्रदेश शहरी क्षेत्र का निवासी हो उसकी उम्र 1 जनवरी 2019 को 21 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए और महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी कार्ड योजना के तहत जॉब कार्ड धारक नहीं हो। योजना की विस्तृत जानकारी एवं पंजीयन हेतुhttp://yuvaswabhimaan.mp.gov.in/ लॉगइन अथवा मोबाइल एप मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना डाउनलोड कर सकते हैं।
योजना के तहत चयनित युवाओं को 4 हजार रूपये प्रतिमाह स्टायपेंड दिया जायेगा। प्रदेश के नगरीय निकायों में 21 फरवरी, 2019 से बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा