5 कॉलोनो, 1100 प्लाट का बड़ा घोटाला उजागर, इंदौर क्राइम ब्रांच नें भूमाफिया ज़फर को किया गिरफ्तार, जाली कागज़ात तैयार करने की पूरी फैक्ट्री थी तैयार
इंदौर – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमति रूचिवर्धन मिश्र इन्दौर (शहर) व्दारा शहर में जमीन घोटाले कर अवैध तरीके से फर्जी कालोनियां विकसित कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले भू माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुये जमीन संबंधी धोखाधड़ी की वारदातों पर अंकुश पाने हेतु तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री सूरज वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशानिर्देश दिये गये थे।
नगर निगम इंदौर द्वारा थाना चंदननगर में यह आवेदन पत्र दिया गया था कि जफर पिता मो0 हनीफ उम्र 48 निवासी 01 राजकुमार नगर बांक इंदौर वर्तमान पता-89/3 लक्ष्मी एन0एक्स0 कालोनी चंदननगर इंदौर नामक व्यक्ति ने अवैध तरीके से, कॉलोनी निर्मित कर भू खण्ड आमजनों को मंहगे कीमत में बेच दिये जिसमें उसने 05 अलग अलग कॉलोनियों को विकसित करने के लिये करीबन 1100 प्लाट अवैध लाभ अर्जित करते हुये बेच दिये। नगर निगम इंदौर ने संज्ञान लेकर थाना चंदननगर में आरोपी जफर खान पिता मो0 हनीफ 2. मांगु बाई 3. राजेन्द्र 4 गोपाल 5 .प्रेमा बाई के विरूद्ध अपराध क्रमांक 355/199 धारा 292(ग) (घ) मधप्रदेष नगर पालिका निगम 1956 अधिनियम के तहत दर्ज कराया। उपरोक्त प्रकरण उल्लेखित आरोपीगणों द्वारा इंदौर नगर पालिका के झोन क्रमांक 16 में खसरा क्रमांक 89/13 ग्राम सिरपुर क्षेत्र में अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने के परिपेक्ष्य में किया गया। उक्त घटनाक्रम का सरगना जफर पिता मो0 हनीफ है जिसने अपने साथीदारान आरोपियान के साथ संगनमत होकर थाना चंदननगर क्षेत्रांतर्गत सिरपुर नामक ग्राम में नगर/ग्राम निवेश विभाग से अभिन्यास, डायवर्शन, विकास तथा भवन निर्माण की अनुमति के बिना अवैध तरीके से कॉलोनी निर्मित की जिसमें 1100 लोगों को प्लाट बेच कर उनके साथ भी छलकपटपूर्वक धोखाधड़ी कारित की। आरोपियों ने कालोनाईजर के लायसेंस के बिना ही इस प्रकार अवैघ तरीके से कॉलोनी विकसित कर भूखण्ड बेच दिये तथा कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन एवं शर्तें नियमावली 1998 में वर्णित उपबंधों का भी उल्लंघन किया।
आरोपी के विरूद्ध थाना चंदननगर में माह अप्रेल 2019 में कायमी हुई थी जिसके बाद से सभी आरोपी फरार हो गये थे। फरार आरोपियों के संबंध में आसूचना संकंलन तथा पतासाजी के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि आरोपी जफर पिता मो0 हनीफ लगातार फरार चल रहा था जोकि फरारी के दौरान गुजरात के विभिन्न शहरों बड़ौदरा, सूरत, गांधीनगर आदि में छुपकर फरारी काट रहा था। फरार आरोपी के संबंध में सूचना संकलित कर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा भोपाल, सूरत, बड़ौदरा, चित्तौड़गढ़, गंधीनगर में संभावित ठिकानों पर दविश दी गई बाद पातासाजी कर आरोपी जफर पिता मो0 हनीफ को पकड़ा गया। आरोपी से की गई प्रांरभिक पूछताछ में उसने पुलिस टीम को बताया कि वह पूर्व में नल फिटिंग का काम करता था, किन्तु पिछले 10-11 साल से प्रापर्टी की खरीदी बिक्री का काम बतौर कालोनाईजर कर रहा है।
आरोपी ने बताया कि उसने वर्ष 2007-08 मे उसने गीता नगर कालोनी काटी थी जिसके सभी प्लाट को नोटरी के माध्यम से बेच दिया था। आरोपी ने बताया कि उसने गीता नगर में लगभग 150 प्लाट अपने साथीदारानो की मदद से बेचे हैं। वर्ष 2008 में आरोपी ने रकबा क्रमांक 89/3 पर लक्ष्मी नगर में कालोनी काट दी जिसमें सर्वे नम्बर 100 की जमीन करीबन सवा पाँच एकड़ पर अवैध कालोनी काट दी। आरोपी ने इस प्रकार रकबा क्रमांक 94/2, 94/4, 94/5, 94/2/1 जमीन पर ग्राम सिरपुर में न्यू लक्ष्मी नगर कालोनी काटी है। आरोपी ने वर्ष 2009 में रकबा क्रमांक 121/1/2 की लगभग दो एकड़ जमीन पर लगभग 90 प्लाट काटकर बेच दिये जिसके बाद पैसा हाथ में आने पर आरोपी ने रहीसी ख्वाब को पूरा करने के उद्देशय से लगातार फर्जी तरीके से भूमि पर अवैध कब्जा करते हुये 2009 मे पुनः रकबा नंबर 94/1/2, 94/2/4 की जमीन पर न्यू लक्ष्मी नगर कालोनी विकसित कर काट दी थी। वर्ष 2012 रकबा नंबर 121/3/4 की जमीन पर लगभग 150 प्लाट बेच दिये।
आरोपी ने नगर/ग्राम निवेश विभाग से अभिन्यास, डायवर्शन, विकास तथा भवन निर्माण की अनुमति के बिना अवैध तरीके से पांच कालोनियां, गीता नगर, लक्ष्मीनगर, केशवनगर, न्यू लक्ष्मी नगर, लक्ष्मीनगर एनएक्स कॉलोनी निर्मित की जिसमें लगभग 1100 लोगों को प्लाट बेच कर उनके साथ भी छलकपटपूर्वक धोखाधड़ी कारित की। आरोपियों ने कालोनाईजर के लायसेंस के बिना ही इस प्रकार अवैघ तरीके से कॉलोनी विकसित कर भूखण्ड बेच दिये तथा कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन एवं शर्तें नियमावली 1998 में वर्णित उपबंधों का भी उल्लंघन किया।
आरोपी ने संगठित गिरोह बनाकर अपने अन्य साथीदारानों की मदद से इस प्रकार काटी गई अवैध कालोनियों पर लोगों को कब्जा दिलाया। आरोपी ने गुजरात में भी बड़ौदरा, सूरत, अंकलेष्वर, के आसपास अकूत संपत्ति जुटाकर पकड़ बना ली। आरोपी ने निगम की गाईड लाईनों का उल्लंघन कर, कृषि भूमि पर कालोनी निर्माण कर करोड़ों रूपये की संपत्ति जुटा ली इस प्रकार अल्प समय में नल प्लम्बर करोड़ों रूपये की संपत्ति का मालिक बन गया।
आरोपी घर एवं ऑफिस की तलाषी के दौरानब बड़ी संख्या में नोटरी, स्टाम्प, भू संबंधी दस्तावेज तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुये जिनकी तस्दीक की जा रही है तस्दीक उपरान्त1 अन्य घोटालों के उजागर होने की संभावना है।