हनी ट्रैप की आरोपियों की ज़िला कोर्ट ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली पेशी, पुलिस नें श्वेता जैन के हैंडराइटिंग व वॉइस सैंपल की अनुमति मांगी
बाईट – धर्मेंद्र गुर्जर,वकील,आरोपी पक्ष
इंदौर – इंदौर हनीट्रैप मामले में आज पांचों ही आरोपियों की न्यायिक हिरासत की तारीख खत्म होने के बाद जिला कोर्ट ने सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी ली । जिला कोर्ट में न्यायालय के समक्ष पुलिस ने आरोपी श्वेता पति विजय जैन और आरती दयाल के वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग सैंपल के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है जबकि इस अनुमति पर श्वेता पति विजय जैन के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने आपत्ति ली है। वकील ने कोर्ट में यह भी कहा है कि सभी आरोपियों को जेल में आम कैदियों की तरह सुविधा नहीं मिल रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है कोर्ट ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए वकील धर्मेंद्र गुर्जर से लिखित में कल कोर्ट में जवाब मांगा है कि किस आधार पर पुलिस को हैंडराइटिंग और वॉयस सैंपल की अनुमति नहीं दी जाए। पूरे मामले में कल कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी फिलहाल आरोपियों के लिए कोई भी जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है ।