छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के यात्री बसों को राज्य के अंदर चलाने की दी अनुमति
गरियाबंद से लम्बूधर ध्रुव की रिपोर्ट
● बसों के संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन
● बसों के चालक, परिचालक और यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य
गरियाबंद:- राज्य शासन ने आम जनता की आवश्यकता और सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर तथा अंतर-जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी गाईडलाइन एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णत: पालन करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन आयुक्त ने राज्य में यात्री बसों के संचालन के संबंध में अवगत कराया है कि प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र में दर्शित समय-चक्र तथा फेरे के अनुसार यात्री बसों की संचालन की अनुमति होगी। इसी तरह यात्री बसों के संचालन में प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर ही बसें रूकेंगी। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक तथा समस्त यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते अथवा बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
इसी तरह बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के सैनेटाईजेशन के लिए सोडियम हाईपोफ्लोराईड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। वाहन चालक तथा परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। बस में यात्रा के दौरान सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 के नियंत्रण के लिए शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों तथा चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग के अनुसार तथा तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करना होगा।
यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस जिले से किस गंतव्य जिले तक यात्रा कर रहे हैं, नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध कराएंगे। चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित रहेगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना भी सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
chhattisgarh state permitted passenger bus service in state