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Madhya Pradeshइंदौर

जिस लड़की को छेड़ा अब उसी से राखी बंधवा लेगा छेड़छाड़ का आरोपी, राखी गिफ्ट के रुपए 17,000 भी देने होंगे

इंदौर की हाई कोर्ट बेंच ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत इसी शर्त पर दी


इंदौर हाईकोर्ट का अनोखा आदेश……..

इंदौर हाई कोर्ट में एक अनुकरणीय मामला सामने आया है। सिंगल बेंच ने अनूठी शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दी। इसमे कहा गया है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवायेगा और रक्षा का वचन देगा।

मामला इस प्रकार है कि गत अप्रैल माह में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर मे घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बन्द एक आरोपी विक्रम बागरी ने जमानत याचिका इंदौर हाई कोर्ट में दायर की थी।

सभी पक्षो के तर्क सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने 50 हजार की जमानत पर छोड़ने के आदेश के साथ जो अन्य शर्ते रखी उसमें एक उल्लेखनीय शर्त यह है कि आरोपी 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर दिन में 11 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर पीड़िता के घर राखी व मिठाई लेकर जाएगा और पीड़िता से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई की तरह राखी बांधे।

इसी के साथ वह पीड़िता की रक्षा का वचन देकर भाई के रूप में परम्परा अनुसार उसे 11 हजार रुपये देगा और पीड़िता के बेटे को भी 5 हजार रुपये कपड़े व मिठाई के लिए देगा। इस घटना के फोटोग्राफ्स व पीड़िता को दिए पेमेंट की रसीद रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए।

इसी के साथ आरोपी को एक लिखित अंडरटेकिंग देना होगी कि कोविड19 को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सोशयल डिस्टेंसिंग के साथ समय समय पर जारी निर्देशो का पालन करेगा।

बाईट : सुधांशु व्यास, सरकारी एडवोकेट

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में आरोपी की ओर से एडवोकेट विशाल पाटीदार व सरकार की तरफ से एडवोकेट सुधांशु व्यास ने तर्क रखे। मामला उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र का है।

High court bench of Indore granted bail to accused of molesting woman on unique condition

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