जिसका रेप किया उसी से शादी करके दस्तावेज़ कोर्ट में पेश करो तभी मिलेगी ज़मानत – इंदौर हाईकोर्ट बेंच का ऐतिहासिक फैंसला
इंदौर हाई कोर्ट का अनोखा फैसला……..फैसले में रखी गई, अनोखी शर्त……शादी कर दिखाएं दस्तावेज जिसके बाद मिलेगी बेल………
एक बार फिर इंदौर हाई कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि केवल सजा देने से ही अपराधी मैं सुधार नहीं आता हैं, बल्कि कुछ फैसले भी अपराधी को अपराध की दुनिया को छोड़ सही रास्ते पर लाने में कारगर साबित हो सकते हैं।
जी हां, ऐसा ही एक अनोखा फैसला मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट खंड पीठ में सुनाया गया हैं। अधिवक्ता सुधांशु व्यास ने बताया देवास के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला तब खास हो गया जब हाईकोर्ट में अपराधी द्वारा बेल एप्लीकेशन लगाई गई और कोर्ट ने इस शर्त पर बेल देने का कहा कि जिस महिला के साथ में उसने दुष्कर्म किया था उस महिला से वह 2 महीने के भीतर शादी कर दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दें, इसके बाद में परमानेंट बिल दे दी जाएगी।
बाइट – अधिवक्ता सुधांशु व्यास
अधिवक्ता व्यास के अनुसार कहानी संशिप्त में यह है कि देवास जिले की महिला शादी शुदा होने के बावजूद 2017 से एक पुरुष के साथ रिलेशनशिप में थी.. वही महिला का आरोप था कि शादी शुदा होने के बावजूद पुरुष ने उसे धोके में रखा और अपने पति को तलाक देने पर मजबूर किया और कहा कि वह अपने पति से तलाक ले ले तो उस पुरुष जिसके साथ वह रिलेशन शिप में हैं, शादी कर लेगा… लेकिन जब महिला ने अपने पति को तलाक देदिया तब वह पुरुष शादी करने से मुकर गया…जिस पर महिला ने कोर्ट की शरण लेते हुए उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और वही कोर्ट में अपराध सिद्ध होने पर उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद पुरुष द्वारा महिला से आपसी सहमति कर शादी करने का प्रस्ताव रखा गया। तब महिला ने कोर्ट के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि वह उस पुरुष से शादी करने के लिए तैयार है और उसकी बेल से उसे कोई आपत्ति नहीं है। जिस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि यदि वह शादी कर लेता है तो उसे 2 माह का समय दिया जाता है और 2 माह की टेंपरेरी बेल दी जाती है वही शादी के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उसे परमानेंट बेल दे दी जाएगी..
बाइट – अधिवक्ता सुधांशु व्यास
गौरतलब है कि इंदौर खंडपीठ में इसके पहले भी कई बार कुछ अनोखे फैसले सुनाए है।
Marry the person who raped and produce the documents in court only then you will get bail