स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेशों में टैक्सदाताओं के लिए बड़ी राहत, एकमुश्त जमा करवाने पर नहीं देना होगा ब्याज और पेनल्टी
जयपुर:- वासियों के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सभी नगरीया निकायों में बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स जमा करवाने वालों को बड़ी राहत दी है। एकमुश्त बकाया यूडी टैक्स या हाउस टैक्स जमा करवाने वालों से ब्याज-पेनल्टी नहीं ली जाएगी। सिर्फ यही नहीं मूल रकम में भी राहत मिलेगी। इस राहत का लाभ 31 दिसंबर तक प्राप्त होगा। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार किसी व्यक्ति का वित्त वर्ष 2011-12 से पहले का भी यूडी टैक्स बकाया चल रहा है, तो उस व्यक्ति को संपूर्ण टैक्स एक बार में जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी में छूट मिलेगी साथ ही इसी तरह 2011-12 तक के बकाया कर की मूल राशि पर 50 फ़ीसदी की राहत मिलेगी। दूसरी ओर जारी आदेशों में जिन व्यक्तियों के घर का बकाया हाउस टैक्स है और वह एकमुश्त में जमा करवाना चाहते है तो उन्हें ब्याज-पेनल्टी में शत-प्रतिशत की राहत मिलेगी और मूल रकम में भी 50 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी। वित्त वर्ष 2019-20 तक का बकाया एकमुश्त नगरीया विकास कर (यूडी टेक्स) जमा करवाने वालों को भी ब्याज-पेनल्टी में पूरी छूट मिलेगी।