कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति की जमानत हुई रद्द, एनसीबी ने पूछताछ की अनुमति मांगी
ड्रग्स की जांच में जुटी एनसीबी ने कॉमेडियन भारतीय और उनके पति हर्ष लिंबचिया की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। साथ ही लोअर कोर्ट के ऑर्डर को एक तरफ कर दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की अनुमति भी मांगी है। जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को दंपत्ति को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह संभव है। बता दें कि 23 नवंबर को एनसीबी ने दंपति को गांजा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं, एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों को 4 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। लेकिन गिरफ्तारी के अगले दिन 24 नवंबर को उन्हें 15000-15000 रुपए के बोर्ड पर कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हर्ष पर ड्रग्स के फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन की धाराएं नारकोटिक्स एक्ट-1986 की धारा 27 ए लगाई गई है। बता दें कि भारती के घर और ऑफिस से 86.5 ग्राम गांजा मिला था। 23 नवंबर को NCB ने भारती की ज्यूडिशियल कस्टडी और हर्ष की रिमांड मांगी थी, परंतु कोर्ट ने दोनों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट ने कहा था कि भारती और हर्ष के घर-ऑफिस से मिला गांजा कम मात्रा में है। यह सिर्फ इस्तेमाल का मामला है, इसलिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें सिर्फ एक साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए रिमांड जरूरी नहीं है।