2 साल पहले ट्रक की टक्कर से जान गवाने वाले रेलवे बल के सिपाही को कोर्ट ने दिलवाया इंश्योरेंस कंपनी से 9500000 का मुआवजा, इंदौर न्यायालय ने दिया इतिहासिक फैसला
बाईट- राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता
न्यायालय ने दिया आदेश इंश्योरेंस कम्पनी दे पीड़ित परिवार को 95 लाख 58 हजार का मुआवजा, इंदौर मान्य न्यालय द्वारा सुनाया प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम मुवावजा चुकाने का फैसला न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपए पीड़ित परिजनों को देने के लिए दिए आदेश, दरअसल भुसावल मे रेलवे जीआरपी थाने में पदस्थ ,जितेंद सेन, अगस्त 2018 में खंडवा से अपनी ड्यूटी के लिए भुसावल के लिए निकले थे | उसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिसके चलते वह हादसे का शिकार हो गए, औऱ पुलिस कर्मी जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल द्वारा मान्य न्यायालय में गुहार लगाई थी, कि जितेंद्र सेन के परिवार के एकमात्र कमाने वाले औऱ परिवार के बड़े सदस्य थे उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई, और कोर्ट के तहत कोविड-19 के इस दौर में भी उनके परिवार अपना जीवन यापन आर्थिक तंगी के बीच कर रहा था | माननीय न्यायालय की शरण के बाद दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने माननीय न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपए परिजनों को हुई क्षति पूर्ति के रूप में राशि देने के आदेश दिया हैं |