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जयपुर गैंगरेप मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, पिछले साल अक्टूबर में मानसरोवर स्थित होटल में रुकी हुई लड़की का कार में गैंगरेप कर वीडियो कर दिया था वायरल, इंदौर और लखनऊ से हुई गिरफ्तारी, वायरल वीडियो पुलिस के हाथ लगा तो ख़ुद ढूंढा पीड़िता को और लिखवाई रिपोर्ट

 

पीडिता के साथ गैंग रेप कर वीडियाे वायरल करने वाले 3 आराेपी किये दस्तयाब
जयपुर, 8 मार्च। पुलिस आयुक्त, जयपुर श्री आनन्द श्रीवास्तव, ने बताया कि सोषल
मीडिया पर एक युवती के साथ गैंग रेप की घटना का विडियों वायरल होने की जानकारी पुलिस को हुई
उक्त वीडियो मे एक महिला के साथ एक कार में गैंगरेप होने की घटना स्पष्ट थी। इस विडियों मे
महिला एवं एक पुरूष की तस्वीर के अलावा अन्य व्यक्तियों की आवाज थी एवं एक व्यक्ति द्वारा महिला के
साथ पिटाई की जा रही थी। आवाज जयपुर के क्षेत्र के निवासियों से मिलती जुलती हाने पर उक्त घटना
काे गम्भीरता से लेते हुए जयपुर पुलिस के समस्त सीएसटी/डीएसटी एवं थानाधिकारियाे काे इस विडियाे
में मौजूद महिला एवं पुरूष की पहचान हेतु लगाया। पीडिता की पहचान हाेने पर पुलिस टीम द्वारा
उत्तरप्रदेष भेजकर पीडिता को जयपुर लाया गया, जिसके द्वारा दर्ज एर्फआइआर में बताया कि ‘‘दिनांक 19
अक्टूबर 2020 की बात है मैं साईं कृपा होटल हीरा पथ के सामने न्यू सांगानेर रोड मानसरावे र में रुकी हुई
थी मेरे जानकार संजू बंगाली ने मुझे पैसाे का लालच देकर एक लडके के साथ भेज दिया। उस लडके ने
यश हाेटल के पास मां ग्यावास मे एक कार में बिठा लिया जिसमें पहले से चार लोग बेठे थे जाे मुझे
जबरदस्ती कार मे बेठाकर ले गये और मेरा मोबाइल छीन लिया व महेद्रा सेज की तरफ ले जाकर उन
सभी लोगाे ने कार के अन्दर बलात्कार किया तथा मोबाईल से वीडियो क्लिप बना ली, उक्त गाड़ी के
अलावा दो और गाड़ियां थी जिनमें बेठे लोगाे ने भी जाेर जबरदस्ती मारपीट कर बलात्कार किया । उन
लोगों में एक गुलाब नाम का आदमी था और एक लड़के का नाम अभिषके था, उन सभी लोगां काे सामने
आने पर मैं देखकर पहचान सकती हु । गुलाब ने मुझे धमकी दी थी कि इसके बारे में किसी काे बताया या
पुलिस में कम्पलेन्ट की ताे तेरा यह वीडियो वायरल कर तुझको बदनाम कर तू कही मुंह दिखाने के
लायक नहीं रहेगी, इस डर के कारण में किसी को नहीं बता सकी। अब उन लाेगो ने मेरा वीडियो वायरल
कर दिया हे ।
आदि पर पुलिस थाना मानसराे वर पर अभियोग सं० 190/2021 धारा 376 क्, 366, 323,
342, 382 आईपीसी एवं 67, 67ए आईटी एक्ट में कायम कर तफतीश श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त
मानसराेवर जयपुर दक्षिण के जिम्मे् की गई ।‘‘
प्रकरण की गम्भीरता काे देखते हुए अविलम्ब कार्यवाही करने के उद्देष्य से पीडिता के बयान धारा
161 सीआरपीसी में लेखबद्ध किये जाकर बयानो की वीडियोग्राफी की गई तथा पीडिता का दुष्कर्म सम्बन्धी
मेडिकल कराया गया व दीगर तफतीषी कार्यवाही की र्गइ । पीडिता का साेषल मीडिया पर वायरल किये
गये वीडियो को फोरवर्ड/वायरल हाने से साईबर टीम की मदद से रूकवाया गया। पीडिता के साथ घटना
कारित करने वाले मुल्जिमान की पहचान कर उनकी दस्तयाबी पुलिस टीम लखनऊ , इन्दौर, व जयपुर
शहर में विभिन्न जगहों पर रवाना की गई व आराेपी अभिषेक, मोन्टी व सन्जु बंगाली काे दस्तयाब किया
जाकर बापर्दा रखा गया है। अन्य मुल्जिमान की दस्तयाबी के लिये टीम गठित कर तलाष मे रवाना की
गई हे ।

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