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Rajasthan

नहीं देना होगा 2 महीने पानी का बिल : जलदाय विभाग ने कोरोना महामारी के चलते जनता को दी राहत

राज्य सरकार ने दी प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों में बड़ी राहत

कोरोना की विषम स्थितियों में दो माह के बिलों का भुगतान किया स्थगित

अप्रैल, मई एवं जून के बिल समय पर जमा नहीं होने पर जल सम्बंध विच्छेद नहीं होंगे

जयपुर, 21 मई। राज्य सरकार ने कोरोना के कारण विषम परिस्थितियों के बीच प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों में बड़ी राहत देते हुए दो माह अप्रैल एवं मई 2021 के बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके साथ यह भी फैसला किया है कि माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 में जल उपभोग के विरूद्ध बकाया राशि तय समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में किसी उपभोक्ता का जल सम्बंध विच्छेद नहीं किया जाएगा।

जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत द्वारा इस सम्बंध में जारी आदेश के अनुसार अघरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के अप्रैल एवं मई 2021 के जल उपभोग के विरूद्ध स्थगित भुगतान को जुलाई 2021 के बिलों में समाहित किया जाएगा, जबकि समस्त घरेलू उपभोक्ताओं की उक्त दो माह की स्थगित राशि को जुलाई एवं अगस्त 2021 (द्विमासिक आधार पर जारी बिल के माह चक्र अनुसार) के बिलों में समाहित किया जाएगा।

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