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मोबाइल दुकान से ताला तोड़ लाखों के मोबाइल चुराने वाला गिरफ्तार, इंदौर की खजराना पुलिस ने 7 मोबाइल भी किए बरामद

प्रेस-नोट थाना खजराना, इन्दौर

★ मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर मोबाइल चोरी करने वाला आरोपी थाना खजराना की गिरफ्त में।

★ आरोपी नशे का आदी, आरोपी के विरूध 01 दर्जन अपराध दर्ज।

★ चोरी गये 07 मोबाइल आरोपी की निशादेही पर बरामद।

★ आरोपी से चोरी का 01 मोबाइल खरीदने वाला आरोपी भी गिरफ्त मे, प्रकरण मे धारा 411 ipc का किया इजाफा।
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पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में हो रही चोरी पर नियंत्रण व चोरी करने वाले आरोपियों की पतारसी की जावे। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पुर्व श्री आशुतोष बागरी एवं अति.पुलिस अधीक्षक पुर्व श्री राजेश रघुवंशी व नगर पुलिस अधीक्षक खजराना श्री अनिल सिंह राठौर ने कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा को निर्देशित किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21 अगस्त 2021 को फरियादी साहिल पिता मोहम्मद कासिम निवासी 97, मैजिस्टिक नगर खजराना इंदौर द्वारा थाना खजराना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह एस.एस मोबाइल शॉप गांधीग्राम गोया रोड पर चलाता है। तथा दिनांक 20 अगस्त 2021 को उसकी दुकान रात्रि में बंद करके घर चले गया। दूसरे दिन दुकान पर आकर देखा तो दुकान का ताला नहीं था तथा दुकान का शटर एक तरफ से उठा हुआ था। दुकान के अंदर जाकर देखा तो रेक पर रखे मोबाइल नहीं दिखे जिसे कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। उक्त पर से अपराध धारा 457,380 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

माल मुलजिम की पतारसी हेतू मुखबिर मामुर किये गये। इसी क्रम में दिनांक 28 अगस्त 2021 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति मोबाइल बेचने की फिराक में थाना क्षेत्र में घूम रहा है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर अकरम उर्फ अक्की पिता रशीद शाह उम्र 25 साल निवासी तन्जीम नगर खजराना इंदौर को गिरफ्त में लिया तथा जिससे सख्ती से पूछताछ करते 6 मोबाइल अपने घर पर छुपाना तथा 01 अन्य मोबाइल शाहनवाज उर्फ सानू पिता कल्लू खान उम्र 31 साल निवासी ममता कॉलोनी खजराना इंदौर को बेचना स्वीकार किया।

ऊक्त पर से आरोपी के बताए अनुसार उसके घर से 6 मोबाइल तथा आरोपी शाहनवाज से 01 मोबाइल कुल 07 मोबाइल विधिवत जप्त किया। प्रकरण में धारा 411 भादवि का इजाफा किया गया तथा आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक दिनेश वर्मा,उनि रितेश यादव, प्रधान आरक्षक विनोद तथा प्रधान आरक्षक जिशान की सराहनीय भूमिका रही ।

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