Madhya Pradesh
भगवान के तस्वीर अपने प्रोडक्ट पर चस्पा कर उससे लाभ लेने वाले व्यापारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है ।।क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में एक जनहित याचिका लगी है जिसमें भगवान के चित्र लगाकर अपने सामान को बेचना पर प्रतिबंद की मांग की गसी है।।
दरअसल भगवान का चित्र लगे इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने के बाद उन तस्वीर लगे चित्रों को कचरे के डब्बे में फेंके जाने सहित अन्य तरह से उसका अपमान होता है।। जिस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।। याचिका में बताया गया है कि प्रोडक्ट पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाए जाते हैं जो कि इस्तेमाल कर फेंक दिए जाते हैं।। इसे देवी देवताओं का और उनके भक्तों की श्रद्धा का अपमान होता है।। जनहित याचिका में मांग की गई है कि देवी देवताओं के फोटो का व्यवसायिक इस्तेमाल ना किया जाए ।।इसको लेकर ट्रेडमार्क एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की नज़रों का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।।
आकाश शर्मा अधिवक्ता जनहित याचिका