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Madhya Pradesh

इंदौर में एक माँ, बेटे और बेटी ने प्रोटीन सप्लीमेंट व्यापारी को योजनाबद्ध तरीके से 15 लाख का चुना लगा दिया।

दरअसल इस योजना के तहत इस पूरे परिवार की और से पहले बेटे अक्षय ने इस व्यापारी से मेलजोल बढ़ाया। फिर यह सम्बन्ध इतने परवान चढ़े की देखते ही देखते इस मां बेटी और उसके भाई ने व्यापारी से विश्वास जताते हुए 15 लाख उधार ले लिए। लेकिन जब उक्त पैसा देने की बात आई तो यह पूरा के पूरा परिवार इधर उधर होने लगा। तन्मय को परिवार की और से दो चेक भी दिए गए थे। जो तय तारीख पर बाउंस हो गए। तब कहीं जाकर प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने वाले इस व्यापारी को उसके साथ योजनाबद्ध ठगी का एहसास हो गया था। लिहाजा इस व्यापारी ने पुलिस सहित अन्य जिम्मेदार विभागों की शरण ली। लेकिन हुआ करा कुछ नही। लिहाजा अब तन्मय ने अभिभाषक कृष्ण कुमार कुन्हारे के मार्फ़त इंदौर जिला न्यायालय की शरण ली। तब कहीं जाकर यह परिवार कानून की चपेट में आ पाया है। क्योकि माननीय न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को सुनते हुए अक्षिता और राजश्री अरोरा के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए है। फिलहाल यह मां और बेटी जो कि कॉस्मेटिक निर्माता कंपनी फॉर्मा आयुर्वेदा की कर्ताधर्ता है फरार हो गयी है। उक्त पूरा मामला प्रोटीन सप्लीमेंट व्यापारी पीड़ित तनमय चक्रवती निवासी प्रकृति एन्क्लेव कनाड़िया रोड इंदौर के साथ हुआ है। जिसे लेकर अभिभाषक कृष्ण कुमार कुन्हारे एवं ईश्वर कुमार प्रजापति के तर्को से सहमत होकर मामला दर्ज करने के आदेश हो चुके है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अभिभाषक कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि शहर की नामी कॉस्मेटिक निर्माता कंपनी फॉर्मा आयुर्वेदा की कर्ताधर्ता बेटी अक्षिता अरोरा और मॉ राजश्री अरोरा निवासी बंगला नंबर जे 65 एस. एस. इन्फिनिटीज़ कॉलोनी देवास नाका इंदौर ने दिसंबर 2016 में पीड़ित युवक व्यापारी से पहले जान पहचान बढ़ाई। उसके बाद पारिवारिक नजदीकियां बड़ाई और अप्रैल 2017 में दस लाख रुपए और पांच लाख रुपए मई 2018 उधार लेने का बहाना करते हुए आरोपीगणों ने कुछ दिनों में लौटाने का बोला। किन्तु बाद में आनाकानी करने लगे। पीड़ित द्वारा पुलिस में कार्यवाही करने का कहने पर आरोपीगणों ने पीड़ित पक्ष को एक दस लाख और दूसरा 5 लाख रुपये के चेक एक्सिस बैंक शाखा कनाड़िया इंदौर का दिया। जो कि बैंक में पीड़ित द्वारा पेश करने पर उक्त चेक झूठे निकले और चेक बाउंस हो गये। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने अपने अभिभाषक कुन्हारे के माध्यम से लीगल नोटिस आरोपीगणों को भिजवाने पर पीड़ित को पता चला कि आरोपीगण उक्त बंगला छोड़ रफूचक्कर हो गये जिसके बाद पीड़ित ने जिला कोर्ट इंदौर की शरण लेते हुए आरोपीगणों की आपराधिक घटना के बारे में बताते हुए निजी परिवाद पेश किया। जिस पर से न्यायिक दंडाधिकारी महोदय श्रीमान राकेश कुमार कुशवाह की कोर्ट ने आरोपीगण मॉ-बेटी के विरुद्ध चेक बाउंसिंग पराक्रम लिखित अधीनियंम की धारा 138 में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपीगणों को कोर्ट में पेश होने के आदेश देते हुए नोटिस जारी किए।

 

कृष्ण कुमार कुन्हारे सीनियर एडवोकेट इंदौर

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