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Madhya Pradesh

इंदौर में महिला एसएसपी आने के साथ ही अब महिला सम्बंधित अपराधो में पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए नियम से हटकर भी कार्रवाई करने को तैयार है.

इंदौर। अब महिला सम्बंधित अपराध करने वाले अपराधी को पहले ही अपराध में पुलिस बांड ओवर करने जा रही है। पुलिस अधिकारियो का मानना है कि इससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा।

सबसे पहले समझिये बांड ओवर क्या होता है., बांड ओवर की कार्रवाई पुलिस आदतन अपराधियों और शांति बनाए रखने के लिए करती है।

शांति भंग होने की स्थिति में पुलिस धारा 107/16 में बांड ओवर करती है.. वही दूसरा बांड ओवर धारा 110 के तहत जिलाबदर होती है।

यह कार्रवाई आदतन अपराधियों पर या ऐसे अपराधियों पर की जाती है, जो कुछ ही समय में 3 या इससे अधिक अपराधो को अंजाम दे चुके है, ताकि ये आगे बड़ा अपराध न कर सके।

इसके साथ ही धारा 110-जी भी होती है, जिसकी कार्रवाई गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों पर की जाती है.. लेकिन अब ये कार्रवाई महिला सम्बंधित अपराधो को अंजाम देने वाले अपराधियों पर भी की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जो महिला से छेड़छाड़, दुष्कर्म, पास्को एक्ट जैसे अपराध करेगा, उसके विरूद्ध पुलिस धारा 110-जी के तहत बांड ओवर की कार्रवाई करेगी.. इसको लेकर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र, सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित कर चुकी है…

बाईट- रुचिवर्धन मिश्र, SSP

महिला सम्बंधित अपराधो पर नियंत्रण लगाने और अपराधियों में इस तरह के अपराध को लेकर खौफ पैदा करने के उद्देश्य से यह निसंदेह बेहतरीन प्रयास है। लेकिन इसके पहले पुलिस को भी महिला सम्बंधित अपराध में संवेदनशील होना पड़ेगा,वही इसका नाजायज फायदा भी उठाया जा सकता है।

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