ट्विंकल डांगरे हत्याकांड मामले में बाणगंगा पुलिस ने पूर्व पार्षद व उसके बेटे के खिलाफ न्यायलय में चालान पेश किया
ट्विंकल हत्याकांड
कांग्रेस नेत्री टि्वंकल डागरे के अपहरण और हत्या मामले मे बाणगंगा पुलिस ने जिला व सत्र न्यायालय में पूर्व पार्षद जगदीश करोतिया, परिजन व अन्य के खिलाफ चालान पेश किया। टि्वंकल के परिजन ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जो चालान पेश होने के साथ ही समाप्त हो गई।
पुलिस ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर चालान पेश करने के बारे में बताया है। डीपीओ मो. अकरम शेख के मुताबिक, पुलिस ने चालान में खुलासा किया है कि पूर्व पार्षद और उसके बेटे ने मिलकर टि्वंकल की हत्या की और उसे जमीन में गाड़ दिया था। चालान में लिखा है कि आरोपियों की निशानदेही पर खुदाई करने के बाद टि्वंकल का कुछ सामान मिला था।
बाइट अकरम शेख डीपीओ
आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने किस तरह अपहरण से लेकर हत्या तक अंजाम दी। आरोपियों ने अलग-अलग जरिए से टि्वंकल के परिजन को केस वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया था। अब न्यायालय आरोपियों के खिलाफ पहले आरोप तय करेगी। इसके बाद ट्रायल शुरू होगा।