छत्रीपुरा पुलिस ने बाउंड ओवर बदमाश संतोष पिता बाबूलाल जाटव को धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण मैं गिरफ्तार कर जेल भेजा
वरिष्ठ अधिकारीगणो द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये है इसी तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गुरुप्रसाद पाराशर , नगर पुलिस अधीक्षक महोदय डीके तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छत्रीपुरा संतोष सिंह यादव द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है इसी कड़ी में आरोपी संतोष पिता बाबूलाल जाटव उम्र 35 वर्ष निवासी 323 बालदा कॉलोनी इंदौर जोकि आदतन अपराधी है इसकी आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रकरण एसडीएम कोर्ट सराफा क्षेत्र इंदौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 18-3-2018 अंतिम बाउंड ओवर किया गया था आरोपी द्वारा दिनांक 29-3 -2019 को बंधपत्र का उल्लंघन कर पीड़िता श्रीमती पदमा पति स्वर्गीय अनिल कदम निवासी बांलदा कॉलोनी इंदौर के साथ मारपीट कर अपराध क्रमांक 129 /2019 धारा 294 323 506 भादवि का अपराध घटित किया थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव ने अपराधी संतोष जाटव द्वारा बंधपत्र का उल्लंघन करने के इस मामले में धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रकरण एसडीएम कोर्ट सराफा क्षेत्र इंदौर में प्रस्तुत किया जिसके विरुद्ध आज दिनांक 8-4-2019 को न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष जाटव को निरोध में लेने का आदेश जारी होने से आरोपी संतोष जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव एवं उनकी टीम के उपनिरीक्षक एस एस राजपूत, वरिष्ठ आरक्षक संजय राठौर, आरक्षक प्रभु सिंह , आरक्षक सत्यम की भूमिका उल्लेखनीय है।