बाउंड ओवर के आरोपी को आज़ाद नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा
इंदौर – थाना आजाद नगर पुलिस ने बाउंड ओवर के उल्लंघन के मामले में आज कुख्यात बदमाश 1. रईस पिता ताज अली निवासी 4 नल आजाद नगर इंदौर धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार कर जेल भेजा*
आगामी लोकसभा चुनाव को शांति पूर्ण रुप से संपन्न कराने की दृष्टि से आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु सभी बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बाउंड ओवर कराने तथा बाउंड ओवर का उल्लंघन करने वाले बदमाशों पर धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु अधिकारीगणो द्वारा निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डॉ प्रशांत चौबे , नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आजाद नगर दिलीप कुमार पुरी द्वारा अधिकतम आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर उन्हें बाउंड ओवर कराया गया तथा बाउंड ओवर का उल्लंघन करने वाले बदमाशों पर धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की गई । इसी कड़ी में आरोपी रईस पिता ताज अली निवासी चैनल आजाद नगर इंदौर अपराध दर्ज है इंदौर जोकि आदतन अपराधी है इसकी आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रकरण एसडीएम कोर्ट संयोगितागंज क्षेत्र इंदौर में प्रस्तुत किया गया था । जिसे दिनांक 6 -03-2019 को अंतिम बाउंड ओवर किया गया था आरोपी द्वारा दिनांक 7-03 -2019 को बंधपत्र का उल्लंघन कर अपराध क्रमांक 123/2019 घटित किया।
दिनांक 17.4.19 को बंद पत्र का उल्लंघन किया । उपरोक्त आरोपि के विरुद्ध थाना प्रभारी दिलीप कुमार पूरी ने बंधपत्र के उल्लंघन का प्रकरण धारा 122 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत एसडीएम न्यायालय संयोगितागंज में प्रस्तुत किया।
आज दिनांक 16-4-2019 को न्यायालय द्वारा आरोपी 1. रईस पिता ताज अली को निरोध में लेने हेतु आदेश जारी होने से आरोपी को गिरफ्तार का जुलूस निकाल कर जेल भेजा।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी दिलीप कुमार पूरी उपनिरीक्षक बी के धुर्वे आरक्षक कल्लू राठौर , आरक्षक अमित तिवारी भूमिका उल्लेखनीय है।