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Madhya Pradesh

थाने में मौत के मामले में टीआई की ज़मानत अर्ज़ी खारिज, भेजेंगे जेल

धर्मेंद्र  गुर्जर अधिवक्ता , फूलकुमारी मृतक  की माँ

इंदौर के एमआईजी थाने में एक कोर्ट कर्मचारी पंकज वैष्णव द्वारा लगाई गई फांसी मामले में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के आरोपी बनाए गए टीआई एमए सैयद की जमानत का आवेदन खारिज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।

सोमवार  को  टीआई सैयद द्वारा   हाई कोर्ट के निर्देश खुद  कोर्ट में पेश हुए

मृतक पंकज की माँ फुलकुंवर बाई की ओर से एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर व गगन बजाड़ ने जमानत पर आपत्ति ली। एडवोकेट गुर्जर ने बताया कि तर्को के आधार पर कोर्ट ने आरोपी टीआई का जमानत आवेदन खारिज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।

कोर्ट कर्मचारी पंकज वैष्णव द्वारा एमआईजी थाने में करीब सवा तीन साल पहले 20 दिसंबर 2015 को फांसी लगाने की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा एम आई थाने के तत्कालीन टीआई सैयद व तीन पुलिसकर्मियों धारा 306 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना) व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कुछ दिन पहले चालान कोर्ट में पेश किया गया था। वही न्याय  मिलने के बाद मृतक  की माता ने सभी को मिठाई  खिलाई  हलाकि उन्होंने कहाँ  की अभी पूरी तरह  से न्याय नहीं मिला है   हलाकि सीआईडी  जाँच  से संतुष्ट  नहीं है  मृतक  की माँ  हाली  में गाँधीनगत  ठाने में हुई एक और आदमी  की मौत  पर कहाँ  की वह की महिला  टीआई  ने उनपर  केस वापिस लेने का दबाव बनाया है।

 

 

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