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Madhya Pradeshइंदौर

नामांकन भरने के दौरान कोरोना नियमों उड़ाने पर विधायक रमेश मेंदोला समेत अन्य पर सांवेर थाने में मुकदमा दर्ज, 100 की परमिशन पर पहुंच गए थे 3000 लोग

इंदौर – नामांकन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यक्रम के आयोजनकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज।
प्रशासन के द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए लागू किए गए नियमों को उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजनकर्ता विजय व्यास और चुनाव संचालनकर्ता रमेश मेन्दोला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसको ताक पर रखकर कार्यक्रम को आयोजित किया गया। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही अधिकतर कार्यकर्ता मास्क लगाए थे। अगर कोई भी सरकार या कानून के नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है। मामला यह है कि भाजपा प्रत्याशी के नामांकन करने के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। प्रशासन के द्वारा 100 व्यक्ति को ही एकत्र करने की अनुमति दी गई तथा कोरोना के कारण कार्यक्रम स्थल पर उचित दूरी बनाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन इस कार्यक्रम मे 3000 की संख्या मे लोग पहुंचे और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। इसे कोरोना महामारी फैलने का डर रहता है।

case filed against Ramesh Mendola and others for breaking corona rules in sanwer

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