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Madhya Pradeshइंदौर

इंदौर के हाॅट सीट सांवेर में उपचुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन करने पर भाजपा नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 की तहत मुकदमा दर्ज

इंदौर:(सांवेर) कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश दिए है परंतु शहर के कुछ नेताओं द्वारा इस नियम को धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा इंदौर के उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। इंदौर में उपचुनाव को लेकर सभी दल प्रचार में जुटे है। प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। जिसे कोरोना महामारी को फैलने रोका जा सकता है। मामला यह है कि भाजपा के नेता विजय व्यास को पैदल चुनाव प्रचार करने की प्रशासन के द्वारा अनुमति मिली थी। लेकिन उन्होंने प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस को तांक पर रखकर कई लोगों के जन समूह के साथ ढोल और तासे के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और अन्य कार्यकर्ता भी प्रचार करते दिखाई दिए। जिसमें अधिकतर कार्यकर्ता मास्क नहीं लगाया था, नहीं सोशल डिस्टेंस का पालन किया था। प्रशासन को खबर मिलते ही उन्होंने विजय व्यास के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिक दर्ज कर लिया।

Case filed under section 188 of IPC against BJP leader for violation of rules during bye-election in Sanwer

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