इंदौर समेत आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू में आज से होंगे चालान, शादी में कुल दो सौ लोग, मृत्यु में कुल पचास, रात दस बजे से दुकानें बंद लेकिन दारू के ठेके रात 11.30 बजे तक खुले
बाईट- हरिनारायण चारी मिश्र आईजी इंदौर
इंदौर:- में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन द्वारा इंदौर और भोपाल में रात 10:00 से सुबह 6:00 तक का कर्फ्यू के आदेश निकाल दिया गए हैं आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर छूट रहेगी वही खान पान की दुकान में 10:00 बजे बाद बंद हो जाएंगी जिसे अब सख्ती से पालन कराया जाएगा । गौरतलब है कि इन दिनों कोरोना के केस इंदौर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसे लेकर पूर्व में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई थी इस बैठक में राज्य शासन को नाइट कर्फ्यू का अनुमोदन भेजा गया था जिसे सरकार द्वारा पास करते हुए इंदौर और भोपाल में रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक का कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया वहीं इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कर्फ्यू कॉल में दवा की दुकान राशन की दुकान है प्रभावित नहीं होंगी वहीं रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बस स्टैंड इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी ताकि आम व्यक्ति को परेशानी ना हो बिना मास्क घूमने वाले व्यक्तियों पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी जिस पर ₹200 चालान किया जाएगा इंदौर में होने वाले बड़े आयोजनों के लिए व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की गई है जिसमें शादी में दोनों पक्षों के 200 लोग शामिल हो सकेंगे वही किसी के यहां मृत्यु होती है तो वहां 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे वह श्मशान घाट में भी 20 लोगों की जाने की इजाजत दी गई है मास्क की अनिवार्यता को भी लागू किया गया है वही इंदौर शहर के सीमावर्ती इलाकों पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है बाहर से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है इसका उद्देश्य से संक्रमित लोग इंदौर शहर में प्रवेश न कर सके जिससे इंदौर में और भी खतरा बड़े । वाइन शॉप का समय 11:30 बजे तक का निर्धारित किया है गया है ।