इंदौर जेल अधीक्षक के खिलाफ कंप्यूटर बाबा के वकील ने कोंटेंप ऑफ कोर्ट की याचिका दायर की, बोले बाबा को सभी मामलों में जमानत लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि बाबा बाहर आए
बाईट- विभोर खंडेलवाल, कम्प्यूटर बाबा के वकील
इंदौर:- में बहुचर्चित नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा को न्यायालय से मिली राहत सेशन कोर्ट में लगी जमानत याचिका हुई मंजूर देर शाम होने के चलते कंप्यूटर बाबा थोड़ा के सुबह हो रिहा हो सकते हैं। इन्दौर में कम्प्यूटर बाबा के जम्मुडी हप्पसी के आश्रम में आवेध निर्माण तोड़ने के बाद सुबह ही कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था | जिसके बाद 151 से मामला शुरू हुआ तो एरोड्रम और वह गांधीनगर में कई मामले दर्ज किए गए | इसी के चलते कंप्यूटर बाबा कई दिनों से जेल की सलाखों के पीछे ही हैं | बता दें कंप्यूटर बाबा को रिहाई के लिए सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी जोकि सेशन कोर्ट द्वारा मंजूर कर ली गई है | तो वही कंप्यूटर बाबा के वकील का आरोप है कि जिला प्रशासन की मंशा नहीं है कि बाबा जेल से रिहा हो इसलिए रिहाई को लेकर हम ने जेल अधीक्षक के खिलाफ हाईकोर्ट में कंटेंप्ट आफ कोर्ट दायर की याचिका भी लगाई है | फिलहाल देर शाम होने के कारण कंप्यूटर बाबा के लिया है | सुबह थोड़ा के होने की संभावना है यदि कोई अड़चन नहीं आती है तो कंप्यूटर बाबा जेल की सलाखों से बाहर आ सकेंगे |