इंदौर के 56 दुकान पर स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूखी समेत अन्य को भेजा जेल, गुरुवार को हुई जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने की खारिज
बाइट – अधिवक्ता, रोमिल वर्मा
इंदौर:- में साल के पहले दिन स्टेंडअप कॉमेडियन मुन्नवर फ़ारुखी सहित कुल 6 लोगो को हिन्दू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्ति जनक टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था । संस्था हिंदरक्षक संगठन द्वारा तुकोगंज पुलिस को पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूखी सहित अन्य लोगो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था । जिसके बाद आरोपी मुन्नवर और नलिन ने जिला कोर्ट के बाद हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया । बात दें इंदौर की 56 दुकान क्षेत्र में हुए एक शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारुखी को फिलहाल जेल में रहना होगा । गुरुवार को हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया । फारुखी की जमानत अर्जी पर 25 जनवरी को बहस हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था । इधर फारुखी 27 दिनों से जेल में बंद है । अब तक देशभर के कई शहरों में उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज है । हाईकोर्ट में मुनव्वर फारुखी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा पैरवी कर रहे है । आपत्ति करता अधिवक्ता रोमिल वर्मा ने बताया न्यायधीश रोहित आर्य द्वारा विशेष टिप्पणी भी की गई है जिसमें कहा गया है कि देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से किसी धर्म के देवी-देवताओं अशोभनीय बातें न करें, फिलहाल हाइकोर्ट द्वार जमानत ख़ारिज होने के बाद मुनव्वर और नलिन के पास अब सुप्रीम कोर्ट के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा है ।