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Madhya Pradeshइंदौर

सुपारी किलर हथियार के साथ गिरफ्तार, तीन लाख की सुपारी लेकर 6 साल पहले डेरी व्यापारी पर किया था चाकू से हमला, इंदौर क्राइम ब्रांच और मल्हारगंज पुलिस की कार्यवाही

इंदौर – 02 सितम्बर 2020

★ अवैध हथियारों सहित 02 बदमाश क्राईम ब्रांच इंदौर के हत्थे चढ़े।

★ थाना मल्हारगंज पुलिस के साथ क्राईम ब्रांच ने की संयुक्त कार्यवाही, मय कारतूस के 01 पिस्टल तथा 01 अवैध चाकू बरामद।

★ गिरफ्तार आरोपी जुनैद से पूछताछ में थाना मल्हारगंज की वर्ष 2014 की अनसुलझी घटना का हुआ खुलासा, आरोपी ने 03 लाख रुपये में सुपारी लेकर डेरी पर बैठने वाले बाबूलाल जोशी पर किया था चाकू से वार।

★ आरोपी जुनैद के विरूद्ध पूर्व से बांसवाड़ा राजस्थान, उज्जैन, इंदौर व धार के थानों में दर्ज है आपराधिक रिकार्ड, 02 मामलों में आरोपी के विरूद्ध जारी किये गये थे स्थायी वारण्ट।

दिनांक 02.09.2020 – क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग थाना मल्हारगंज क्षेत्र में अवैध हथियार लेकर वारदात करने की नियत से घूम रहे है जिनका हुलिया मुखबिर द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को बताया गया सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना मल्हारंगज पुलिस को बवगत कराकर, संयुक्त कार्यवाही करते हुये पतासाजी कर 02 संदेहियों को अभिरक्षा में लिया जिन्हानें अपने नाम 1. जुनैद उर्फ शाहरूख उर्फ मुन्ना पिता शाहबुछ्दीन निवासी निसारपुर कुक्षी जिला धार हाल मुकाम हिना पैलेस खजराना इंदौर तथा 2. सलाम पिता महमूद खान उम्र 31 वर्ष निवासी केषव नगर निवासी धार रोड इंदौर को होना बताये जिनकी मौके पर तलाषी लेने पर जुनैद के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय कारतूस तथा सलाम के कब्जे से 01 चाकू बरामद हुआ।

दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद होने पर उनको पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लिया गया तथा हथियार जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध क्रमशः थाना मल्हारगंज में अपराध क्रमांक 303/20 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट, तथा 304/20 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं।

दोनों आरोपी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोपी जुनैद उर्फ शाहरुख पिता शहाबुद्दीन निवासी निसरपुर धार से पूछताछ में खुलासा हुआ कि थाना मल्हारगंज में अपराध क्रमांक 400/14 धारा 451, 323, 324, 294, 506, भादवि की घटना को उसी ने अंजाम दिया था। आरोपी जुनैद ने बताया कि उसने वर्ष 2014 में श्री राधा कृष्ण डेरी राजमोहल्ला पर बैठने वाले बाबूलाल जोशी को मारने के लिए राजेश जोशी नामक व्यक्ति से तीन लाख रूपये में सुपारी ली थी जिसके लिये आरोपी जुनैद द्वारा बाबूलाल जोशी पर चाकू से हमला किया गया था किंतु बाबूलाल जोशी हमला करने के दौरान अपना हाथ बीच में ले आया था इसलिए बाबूलाल जोशी को हाथ में चाकू से चोट आई थी।

बाबूलाल जोशी पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से जानलेवा हमला करने के परिपेक्ष्य में थाना मल्हारगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया था उक्त घटना को आरोपी जुनैद ने कारित करना कबूला है।

आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसके द्वारा खजराना थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की गई थी जोकि उसने मानपुर के आगे भेरु घाट पर छोड़ दी थी तथा आरोपी जुनैद अपने साथी सलाम के साथ मिलकर लकड़ी मंडी में एक व्यापारी से 05 लाख रूपयों की लूट करने वाले थे किंतु मार्केट में भीड़ भाड़ होने की वजह से वारदात करने में सफल नही हो सके थे।

आरोपी जुनैद के विरुद्ध थाना कुक्षी जिला धार अप 133/14 धारा 379, 35/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 522/15 धारा 379 भादवि तथा बांसवाड़ा राजस्थान के थाने में वर्ष 2016 में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट थाना मल्हारगंज में 400/14 धारा 451, 324, 294, 506 भादवि चोरी एवं थाना नानाखेड़ा जिला उज्जैन में 25 आर्म्स एक्ट के अपराध पूर्व से पंजीबद्ध हैं।

आरोपी के विरुद्ध थाना निसरपुर में अपराध क्रमांक 133/14 धारा 379 भादवि एवं 522/15 25 आर्म्स एक्ट में 2 स्थाई वारंट जारी हुए जिसमें वह फरार था।

crime branch indore with malharganj arrested two person with illegal arms

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