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Rajasthanजयपुर

अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम पर आना सागर में पाथ वे पर हाईकोर्ट की रोक, आदेश में कहा स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रही मनमानी

 

हाईकोर्ट:- ने अजमेर की आना- सागर झील में मलबा डालकर पाथ-वे बनाने पर राज्य सरकार से 15 अप्रैल तक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है ।

अदालत ने यह अंतरिम निर्देश ,अशोक मलिक, की जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिया अधिवक्ता पीयूष नाग ने बताया कि अजमेर मेंं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर नगर निकाय अनियमितताएं कर रहा है ।

इसी के चलते अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा आनासागर झील में मलबा डालकर पाथ-वे बनाया जा रहा है ।

जबकि खुद निगम ने ही इस एरिया को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर रखा है लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कंपनी में नगर निगम के प्रतिनिधि होने के बाद भी यहां पर पाथ-वे का निर्माण हो रहा है ।

वहीं झील में सीवरेज प्लांट का पानी जाने से भी नहीं रोका गया है इससे झील पूरी तरह से प्रदूषित हो रही है ।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के एएजी से पूछा कि क्या आनासागर में कोई पाथ-वे बनाया जा रहा है । इस पर एएजी ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और इस बारे में वे राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त कर आगामी सुनवाई पर अदालत को बता देंगे ।

जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 अप्रैल तक टालते हुए राज्य सरकार काे मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा,

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