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Madhya Pradeshइंदौर

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो एक्ट में सौ दिन से बंद चूड़ीवाले की जमानत,पिटाई का वीडियो पूरे देश में हुआ था वायरल

इंदौर – इंदौर में हुए चूड़ी वाले पिटाई कांड पर करीब 100 दिन से ज्यादा समय के बाद चूड़ी बेचने वाले तस्लीम की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट मध्यप्रदेश की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई करते हुए तस्लीम को जमानत दे दी गई, जिसकी आदेश की कॉपी शाम तक मिल सकती है, आप को बता दे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी और उनके साथी ज्वलन्त सिंह ने तस्लीम की और से पैरवी की गई थी और मंगलवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई जस्टिस सुजय पॉल द्वारा की गई।

गौरतलब है कि 22अगस्त को
इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम की पिटाई की गई जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, मारपीट करने वालो के ख़िलाफ़ पहले अपराध दर्ज हुआ था बाद में तस्लीम पर एक 13 साल की बच्ची ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने पिटाई करने वाले 4 लोगों पर मारपीट का पहले केस दर्ज किया जिसमें हाई कोर्ट से पहले ही सभी आरोपियों को जमानत का लाभ मिल चुका है बाद में फिर पुलिस ने तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था जिसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी और साथी ज्वलंत सिंह द्वारा की गई पैरवी के बाद जमानत पर सुनवाई हुई जिसकी आदेश की कॉपी शाम तक आने की संभावना है।

 

एहतेशाम हाशमी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता

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