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राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल फीस विवाद पर सुनाया फैसला ऑनलाइन शिक्षा देने वाले स्कूल 70 प्रतिशत ही ट्यूशन फीस ले सकेंगे

राजस्थान:- हाई कोर्ट के सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने निजी स्कूल फीस विवाद को लेकर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूल राजस्थान द्वारा 28 अक्टूबर को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार फीस ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों हाईकोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया था। जिसके तहत 28 अक्टूबर को कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी विद्यायल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं वे ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत हिस्सा फीस ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूलें खुलने के बाद जितना कोर्स संबंधित बोर्ड की ओर से तय किया जाएगा । उसी के अनुसार स्कूल फीस ले सकेगा। लेकिन, राज्य सरकार की इन सिफारिशों को निजी स्कूलों और अभिभावकों ने मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि, बाद में कुछ निजी स्कूल 70% प्रतिशत फीस लेने पर सहमत हो गए थे । परंतु हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसले का सबको इंतजार था ।

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